‘बच्चे पर अकेले मां का हक नहीं होता …’ आयशा मुखर्जी बेटे को भारत लेकर आएंगी या शिखर धवन जाएंगे ऑस्ट्रेलिया?

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नई दिल्ली. पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के लेफ्ट हैंड ओपनर शिखर धवन (Shikhar Dhawan) से अलग रह रहीं उनकी पत्नी आयशा धवन (Ayesha Dhawan) से कहा है कि वह अपने 9 साल के बच्चे को परिवार के साथ मुलाकात कराने के लिए भारत लेकर आएं. धवन दंपति एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और दोनों के बीच तलाक और बच्चे की कस्टडी को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है. इन दिनों आयशा बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं.

कोर्ट ने बच्चे की परिवार से मुलाकात पर आयशा धवन के ऐतराज पर नाराजगी भी जाहिर की है. कोर्ट ने कहा है कि अगस्त 2020 के बाद से शिखर धवन का परिवार बच्चे से नहीं मिला है. बच्चे पर अकेले मां का हक नहीं होता. अगर शिखर धवन अभी तक अच्छे पिता साबित हुए हैं तो फिर वह बच्चे की परिवार से मुलाकात पर ऐतराज क्यों कर रही हैं. वैसे भी शिखर धवन परमानेंट कस्टडी नहीं मांग रहे, वह सिर्फ अपने बच्चे से मुलाकात करना चाहते हैं.

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’28 जून तक बच्चे की कस्टडी धवन परिवार को सौंप दी जाए’
कोर्ट ने आयशा धवन को निर्देश दिया है कि वह धवन परिवार के साथ मुलाकात कराने के लिए बच्चे को खुद साथ लेकर भारत आएं या फिर किसी विश्वसनीय आदमी के जरिए भारत भेजें. 28 जून को 10 बजे बच्चे की कस्टडी दिल्ली में धवन परिवार को सौंप दी जाए.

शिखर धवन यात्रा का खर्चा देंगे
यदि आयशा धवन के लिए किसी वजह से यह संभव नहीं हो पाता हैं तो वह इस आदेश के 72 घंटे में अपनी असमर्थता जाहिर कर सकती हैं. ऐसी सूरत में शिखर धवन ऑस्ट्रेलिया से बच्चे को लेकर आएंगे और आयशा को बच्चे की भारत यात्रा के लिए वीजा/ जरूरी क्लीयरेंस हासिल करने की जिम्मेदारी होगी. इंतजाम इस तरह से किया जाए कि बच्चा 27 जून को भारत आ जाए और 4 जुलाई को वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाए. यात्रा का खर्च शिखर धवन वहन करेंगे.

Tags: Shikhar dhawan

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Author: Up Head Line

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