आदर्श आचार संहिता का हर हाल में करें अनुपालन-प्रेक्षक

 

रिपोर्ट: शब्बर अली

लोकसभा सामान्य निर्वाचन को लेकर मंगलवार को सामान्य प्रेक्षक डॉ. विशाल आर, व्यय प्रेक्षक विनय कुमार थामी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार राय ने उदयन सभागार में बैठक की। बैठक में उन्होंने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों व निर्वाचन अभिकर्ताओं को कड़े निर्देश जारी किए। बैठक में सबसे अधिक फोकस निर्वाचन व्यय व आदर्श आचार संहिता के अनुपालन पर रहा। प्रेक्षकों ने कहा कि चुनाव खर्च को व्यय रजिस्टर में साक्ष्य सहित दर्ज करें। निरीक्षण की तिथियों में इसकी जांच कराएं।

बैठक में सामान्य प्रेक्षक ने प्रत्याशियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं से कहा कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किया जाय। कोई दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे भिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद अधिक गंभीर हो सकता और तनाव पैदा हो सकता हैं। मत प्राप्त करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों और पूजा के अन्य स्थलों को निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जायेगा। पूर्वानुमति प्राप्त करके ही सभा एवं जुलूस आदि कार्यक्रम आयोजित किया जाय। व्यय प्रेक्षक विनय कुमार थामी ने प्रत्याशियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं से कहा कि प्रत्येक प्रत्याशी अपना निर्वाचन व्यय 95 लाख की सीमा के अन्दर ही करना सुनिश्चित करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्याशी संपूर्ण व्यय निर्वाचन व्यय रजिस्टर में निर्धारित स्थान पर साक्ष्य सहित अंकित करें और निरीक्षण तिथियों में स्वयं अथवा अभिकर्ता उपस्थित होकर निरीक्षण कराना सुनिश्चित करें। रिटर्निंग ऑफिसर राजेश राय ने प्रत्याशियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं को आदर्श आचार-संहिता की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता का प्रत्येक दशा में अनुपालन किया जाय। बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नामांकन-पत्र के साथ दाखिल शपथ-पत्र में वर्णित आपराधिक मामलों को निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक सर्कुलेशन वाले दो समाचार-पत्रों (एक राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं एक स्थानीय समाचार पत्र) में निर्धारित प्रारूप सी-1 पर न्यूनतम 12 के फॉंट में नियमित अंतराल पर तीन बार प्रकाशित एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल में प्रसारित कराना बाध्यकारी है। उन्होंने कहा कि नौ, 13 व 17 मई को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक सरस हाल विकास भवन में वह स्वयं या उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने के लिए निर्वाचन व्यय अभिकर्ता निर्धारित समय से उपस्थित होकर अपना व्यय लेखा प्रस्तुत करेंगे। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार गोंड, अपर जिलाधिकारी प्रबुद्ध सिंह एवं सभी उप जिलाधिकारीगण सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण तथा प्रत्याशी व निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित रहे।

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Author: Up Head Line

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