कौशांबी में अदालत ने आरोपियों को सुनाई सजा
आरोपियों पर 40 40 हजार रुपए का अर्थदंड भी ठोंका
कौशांबी : महिला की निर्मम हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को न्यायालय ने आरोपी पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उनपर 40 40 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
करारी थाना क्षेत्र के भैला मखदुमपुर गांव निवासी हीरा मिश्रा ने नलकूप लगवा रखा है। जून 2021 में नलकूप के कुंए में एक महिला की सिर कटी लाश मिली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसकी शिनाख्त मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी (घना का पुरवा) निवासी शिवम सोनी उर्फ शेरा की पत्नी सुमन सोनी के रूप में की। पुलिस ने शिवम सोनी और उसके पिता कैलाश चंद्र सोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि वह सुमन सोनी को इलाहाबाद लेकर जाने की बात कह कर घर से निकले थे। भैला मखदुमपुर के पास ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद गड़ासा से सिर धड़ से अलग कर दिया। शरीर नलकूप के कुएं में फेंक दिया। जबकि सिर मंझनपुर थाना क्षेत्र के कादीपुर गांव लाकर कुएं में फेंका। पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर सिर भी बरामद कर लिया था। विवेचना के बाद विवेचक ने चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल की। मंगलवार को प्रकरण की सुनवाई करते हुए एएसजे प्रथम न्यायालय ने सजा सुना दी। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध मिश्रा ने आठ गवाहों का परीक्षण करवाया।





