
मृत्युंजय कुमार/बोकारो. पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने 13 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म में दोषी जीजा दियास चार व उसके मित्र परीक्षित मोदक को 25-25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. दोनो दोषियों को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर दोनों को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने यह जानकारी दी.
बताया कि घटना सिटी थाना अंतर्गत वर्ष 2021 की है. सजायाफ्ता जीजा दियास चार अक्सर ससुराल आया करता था. इस क्रम में उसने 13 वर्षीय मासूम बच्ची को डरा धमका कर शारीरिक संबंध बनाया. इसी कड़ी में पड़ोस के रहने वाले जीजा के मित्र परीक्षित मोदक को इसकी जानकारी मिली तो उसने भी लड़की को ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. दोनों के भय से बच्ची ने दुष्कर्म का जिक्र किसी से नहीं किया.
अल्ट्रासाउंड से गर्भवती होने की मिली जानकारी
दुष्कर्म की इस कड़ी में बच्ची गर्भवती हो गई. जिस कारण उसके पेट में दर्द रहने के साथ शरीर में बदलाव होने लगा. पेट के उभार व दर्द की वजह से उसके परिजन को-ऑपरेटिव कॉलोनी में उसे एक महिला डॉक्टर के पास ले गए, जहां अल्ट्रासाउंड के बाद पता चला कि बच्ची गर्भवती है. यह जानकारी-परिजनों के लिए चौंकाने वाली थी.
सितंबर 2021 में दर्ज हुआ था मामला
जानकारी के बाद परिजनों ने सहजता से बच्ची से पूछताछ शुरू की, तो और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. फिर परिजन बच्ची को लेकर सिटी थाना पहुंचे, जहां 11 सितंबर 2021 को पीड़ित बच्ची के पिता की लिखित शिकायत पर दोनों दोषियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
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FIRST PUBLISHED : June 09, 2023, 22:42 IST








