
वाराणसी. उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में 32 साल बाद मुख्तार अंसारी दोषी करार दिया है. मामले में दोपहर 2 बजे अंसारी को सजा सुनाई जाएगी. पूर्वांचल में अवधेश राय हत्याकांड (Avdhesh Rai Murder Case) का ट्रायल वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था. इस केस में मुख्तार अंसारी और पूर्व विधायक अब्दुल कलाम नामजद किए गए थे. 3 अगस्त 1991 को अजय राय के भाई अवधेश राय की उनके घर के सामने ही हत्या कर दी गई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी और अब्दुल कलाम नामजद किए गए थे. 32 साल की लड़ाई के बाद आज मुख्तार को दोषी करार दिया गया है.
अब वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में लगभग 2:00 बजे के बाद दोषियों की सजा का ऐलान होगा. घटना में अजय राय ही मुख्य गवाह थे. उन्हें कई बार जान मारने की मिली धमकी थी. लेकिन वह न्याय के पथ पर डटे रहे. हत्या कांड में उनका पूरा परिवार बिखर गया था. भाई के लिए अजय ने लंबी लड़ाई लड़ी.
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निचली अदालत में वकील नित्यानंदर राय ने कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्तार अंसारी को आज कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है. 32 साल बाद ये दिन आया है. सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिय मुख़्तार अंसारी कोर्ट में पेश हुए थे. इस केस में कम से कम उम्रकैद और ज़्यादा से ज़्यादा फांसी की सजा का प्रावधान है. हालांकि, दो बजे के बाद ही सजा पर फैसला होगा.
क्या है पूरा हत्याकांड
दरअसल, कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई के साथ घर के बाहर खड़े थे. इस दौरान वैन में आए बदमाशों ने उन पर फायरिंग की और गोलियों से भून दिया. घटना में उनकी मौत हो गई थी. वहीं, भाई अजय राय बाल बाल बच गए थे. अवधेश राय के भाई और कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने इस मामले में चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश नाई और पूर्व एमएलए अब्दुल कलाम के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. 5 आरोपियों में से आरोपी अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है.
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FIRST PUBLISHED : June 05, 2023, 12:25 IST








