
आदित्य तिवारी/भोपाल. भोपाल में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने का चलन काफी तेजी से बढ़ता ही जा रहा है. इस कारण आम नागरिक को नॉइस पॉल्यूशन के साथ-साथ एयर पॉल्यूशन जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है. यही कारण है कि प्रशासन द्वारा प्रदेश की राजधानी में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है. अब भोपाल शहर में मोटरसाइकिल के मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने और खरीदने वाले पर रोक लगा दी गई है. गाड़ियों के डिजाइनिंग नंबर प्लेट लगाने पर और बेचने पर भी कड़ी पाबंदी की गई है.
29 जुलाई 2023 तक लागू रहेगा आदेश
सोमवार से इस आदेश का पालन किया जाएगा. शहर में अगर कोई भी व्यक्ति इन दोनों में से या दोनों ही आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. राजधानी के पुलिस कमिश्नर द्वारा तत्कालिक प्रभाव से यह आदेश पारित किया गया है. यह आदेश 29 जुलाई 2023 तक लागू रहेगा.
इस आदेश का ऐलान भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने किया. पहले आदेश के अंतर्गत गाड़ियों की नंबर प्लेट बनाने वाले और पेंट करने वाले सभी व्यक्ति को सूचित किया गया कि प्रतिष्ठान परिवहन विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक ही अब से गाड़ियों के नंबर प्लेट को बनाया जाएगा.









