
Education Loan : केरल हाईकोर्ट ने कम CIBIL स्कोर के आधार पर एजुकेशन लोन न देने पर बैंकों को फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने कहा कि CIBIL स्कोर के आधार पर आधार पर किसी स्टूडेंट को एजुकेशन लोन देने से इनकार नहीं किया जा सकता. जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने बैंकों को एजुकेशन लोन के लिए आए आवेदनों पर विचार करते समय मानवीय दृष्टिकोण अपनाने को कहा है.
केरल हाईकोर्ट ने एक स्टूडेंट की पीआईएल पर सुनवाई करते हुए कहा कि छात्र कल के राष्ट्र निर्माता हैं. उन्हें भविष्य में देश का नेतृत्व करना है. सिर्फ सिबिल स्कोर कम होने के आधार पर एजुकेशन लोन अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए.
क्या था मामला
याचिकाकर्ता छात्र ने दो लोन लिए थे. जिनमें से एक 16667 का अतिदेय था. दूसरे लोन को बैंकों द्वारा ओवरड्यू में डाल दिया गया था. जिसके चलते याचिकाकर्ता का सिबिल स्कोर कम था. छात्र की ओर से हाईकोर्ट से अपील में कहा गया था कि यदि उसे तुरंत राशि प्राप्त नहीं होती तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि कम सिबिल स्कोर की बजाए शिक्षा के बाद छात्र की लोन चुकाने की क्षमता कर्ज मिलना चाहिए.
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Tags: Education Loan, Education news, Kerala High Court
FIRST PUBLISHED : May 31, 2023, 22:29 IST








