Property Knowledge: गुम हो गए प्रॉपर्टी के असली पेपर? बस करें ये 3 काम, हाथ में होंगे नए दस्तावेज

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हाइलाइट्स

प्रॉपर्टी के दस्तावेज खो जाने पर डुप्लीकेट जारी हो सकते हैं.
इसके लिए आपको सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में आवेदन देना होगा.
इससे पहले भी आपको 2 काम और करने होंगे.

नई दिल्ली. हम कई बार चीजें इधर-उधर रखकर भूल जाते हैं या फिर उन्हें साथ में लेकर यात्रा करते समय वह खो जाती हैं. जरूरी दस्तावेज जैसे प्रॉपर्टी के पेपर आदि के साथ ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है. लेकिन कई बार लापरवाही के चलते जरूरी दस्तावेज भी गुम हो ही जाते हैं. अगर किसी के प्रॉपर्टी के पेपर इसी तरह खो जाएं तो उन्हें क्या करना चाहिए?

प्रॉपर्टी के पेपर खो जाने का मतलब है कि आपके पास उस संपत्ति पर दावे का कोई उपाय नहीं है. बेशक सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में आपके या आपके घर में किसी के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगी लेकिन अचानक जरुरत पड़ने पर उसे हासिल करना मुमकिन ही नहीं है. इसलिए बेहतर यही होगा कि कागज गुम होने पर डुप्लीकेट दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए. यह कोई बहुत जटिल प्रोसेस नहीं है. कुल 3 चरण हैं जिसके माध्यम से आप प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट पेपर हासिल कर सकते हैं. गौरतलब है कि पेपर खो जाने के साथ-साथ चोरी होने या जल जाने पर भी आप डुप्लीकेट पेपर्स ले सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है.

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सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराएं
सबसे पहले आपको उस इलाके के पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए जहां से दस्तावेज गुम या चोरी हुए हैं. अगर स्थानीय पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करती है तो आप ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं. इसके बाद पुलिस दस्तावेज खोजने का प्रयास करेगी. अगर वह इसमें असफल रहती है तो आपको एक नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट देगी.

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प्रॉपर्टी के दस्तावेज.

विज्ञापन दें
पुलिस द्वारा प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की तलाश किए जाने के बाद अगर पेपर नहीं मिलता तो आपका अगला कदम होगा अखबार में एक विज्ञापन देना. इस विज्ञापन में आप प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल के साथ उसके खोने की सूचना देंगे. इसके बाद कुछ दिन इंतजार करें. अमूमन 15 दिन का इंतजार करने की सलाह दी जाती है. संभव है कि जिसे वह कागज मिले हों वह उसे वापस लौटा दे.

आखिरी कदम
अब आपको सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में डुप्लीकेट दस्तावेज के लिए आवेदन करना होगा. यह आवेदन उसी सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में दिया जाएगा जहां प्रॉपर्टी मूल रूप से रजिस्टर्ड है. इस आवेदन के साथ आप एफआईआर और नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट की कॉपी और अखबार में दिये गए विज्ञापन की एक कॉपी लगानी होगी. यहां आपसे कुछ शुल्क लेकर आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा. इसके 15-20 दिन बाद प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट पेपर जारी कर दिए जाएंगे.

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Up Head Line
Author: Up Head Line

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