राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में मिली राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 साल की लिए दी NOC

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नई दिल्ली. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत दी है. इस मामले की सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को नए पासपोर्ट के लिए 3 साल की NOC दी है. बता दें कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एनओसी का विरोधी करते हुए कहा था कि अगर राहुल गांधी को नए पासपोर्ट मामले में एनओसी दिया जाता है तो नेशनल हेराल्ड केस की जांच प्रभावित हो सकता है. एनओसी मिलने के चलते राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पर बना सस्पेंस भी खत्म हो गया है.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति हो तो उसको पासपोर्ट अधिकतम 10 साल लिए मिल सकता है. लेकिन यह स्पेशल केस है. सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण राहुल गांधी के पास नहीं है. बता दें कि संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था. इसके बाद राहुल गांधी ने आम पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई किया. लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी होने के चलते राहुल गांधी को नया पासपोर्ट बनवाने के लिए एनओसी की मांग की थी.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने शुक्रवार को ही दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि वह आज दोपहर 1 बजे इसपर फैसला सुनाएंगे.

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Author: Up Head Line

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