
रिपोर्ट: अंकित कुमार सिंह
सीवान: रफ्तार की कहर से हर दिन कई लोगों की जान चली जा रही है. ऐसे में सरकार ने हिट एंड रन (अज्ञात वाहन दुर्घटना) मामले में पीड़ित व्यक्ति या परिवार की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नियम में बदलाव किया है. ऐसे मामलों में निर्धारित मुआवजा के लिए आम लोगों को आने वाले कठिनाई को देखते हुए पीड़ित व्यक्ति या परिवार को तय मुआवजा के लिए एसडीओ के पास आवेदन जमा करने की व्यवस्था शुरू की है. एसडीओ के स्तर से आवेदन की जांच कर डीएम के पास स्वीकृति के लिए अनुशंसा भेजी जाएगी. डीएम की स्वीकृति मिलने के बाद राशि की भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी. इसको लेकर परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किया है.
पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपये देने की तैयारी
जिला परिवहन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वैसी सड़क दुर्घटनाएं, जिसमें जिम्मेदार वाहन के बारे में जानकारी नहीं होती है और वैसे मामलों में मृतक के स्वजनों को दो लाख और घायलों को 50 हजार देने का प्रावधान है. वहीं जिस दुर्घटना में वाहन की पहचान हो जाती है तो ऐसे मामलों में मुआवजे के भुगतान के लिए जिले में ट्रिब्यूनल का गठन की जा रही है. ट्रिब्यूनल के आदेश पर बीमा कंपनी द्वारा मुआवजे की राशि का भुगतान होता है.
15 कार्य दिवस में करना होगा मुआवजा का भुगतान
सीवान के जिला परिवहन पदाधिकारी कुमार विवेकानंद ने बताया कि नई नियमावली के अनुसार हिट एंड रन वाहन दुर्घटना मामले में एसडीओ दावा जांच पदाधिकारी होंगे. जबकि डीएम दावा निपटान आयुक्त होंगे. दावा जांच पदाधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दावा निपटान आयुक्त दावे को मंजूर करेंगे. यदि दावा सही पाया जाता है तो दावा निपटान आयुक्त मुआवजे की राशि स्वीकृत कर सामान्य बीमा परिषद को स्वीकृति आदेश भेजेंगे. इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में सामान्य बीमा परिषद लाभुक के खाते में राशि का भुगतान करेगा. अधिक जानकारी के लिए कोई भी व्यक्ति डीटीओ कार्यालय से संपर्क कर प्राप्त कर सकता है.
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FIRST PUBLISHED : May 25, 2023, 13:47 IST








