Flat stuck in real estate project know how to claim refund from developer using RERA provisions – News18 हिंदी

Share Now:

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें


हाइलाइट्स

एनारॉक के अनुसार देश के 7 प्रमुख शहरों में लगभग 5 लाख घर अटके हैं.
अटके हुए इन घरों की कीमत करीब साढ़े 4 लाख करोड़ रुपये है.
घर का कब्‍जा न मिलने से होम बायर पर दोहरी मार पडती है.

नई दिल्‍ली. हर कोई अपने घर में रहना चाहता है. किराए पर रहकर कोई खुश नहीं है. यही कारण हमारे यहां हर समय घरों की मांग बनी रहती है. पहले लोग अपना लेकर फिर खुद ही उस पर घर का निर्माण करते थे. लेकिन, अब ऐसा नहीं है. बड़े शहरों में तो अब लोग बिल्‍डरों और रियल एस्‍टेट कंपनियों द्वारा बनाई जाने वाली रिहायशी परियोजनाओं में ही बने बनाए घर लेते हैं. लेकिन, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी बिल्‍डर समय पर अपना प्रोजेक्‍ट पूरा नहीं कर पाता और घर बुक कराने वालों को उनके फ्लैट का कब्‍जा नहीं मिल पाता. उनका पैसा अटक जाता है और वे घर से वंचित भी रह जाते हैं. बिल्‍डर उन्‍हें घर या पैसे देने की बजाय केवल आश्‍वासन ही देता है.

अगर आपके साथ भी यह हुआ है तो आपको बिल्‍डर के आश्‍वासनों के सहारे रहने या फिर हाथ पर हाथ रखकर बैठने की जरूरत नहीं है. साल 2016 में रियल एस्टेट में मौजूदा विसंगतियों को खत्म करने के लिए रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 बनाया गया. इसके तहत रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) बनाई गई. इस अधिनियम के प्रावधान आपको पैसा वापस दिलाने में बहुत काम आते हैं.

ये भी पढ़ें-  Property Knowledge: प्रॉपर्टी डील में बस इतना ही लें कैश, वरना घर आएगा नोटिस, छोटी सी गलती पड़ेगी बड़ी भारी

ऐसे पाएं पैसा वापस
अटके पड़े प्रोजेक्ट के मामलों में किसी घर खरीदार के पास कई विकल्प मौजूद होते हैं. ऐसा खरीदार अपने राज्य के रेरा में शिकायत दर्ज करा सकता है. कानूनी तौर पर रेरा को किसी शिकायत का निपटारा 60 दिन के भीतर करना होता है. अगर शिकायत पर RERA की ओर से कोई आदेश दिया जाता है, तो बिल्डर को उसे 45 दिन के भीतर लागू करना होता है.

घर खरीदार अटके हुए प्रोजेक्ट में और निवेश नहीं करना चाहता और उसके बदले में रिफंड चाहता है. तो वह RERA नियमों के तहत ऐसा कर सकता है. मतलब की आपने किसी प्रोजेक्‍ट में कुछ पैसे देकर फ्लैट बुक कराया था. बिल्‍डर का प्रोजेक्‍ट अटकने की वजह से आपको तय समय पर घर नहीं मिला है. अब आपका मन बदल गया है और आप घर नहीं लेना चाहते और अपना लगाया हुआ पैसा वापस चाहते हैं तो आप ब्‍याज सहित अपना मूलधन वापस पा सकते हैं.

कब्‍जा न मिले तो खटखटाएं RERA का दरवाजा
घर खरीदारों को रेरा घर का कब्जा दिलाने में भी मदद करता है. घर खरीदार अपने सेल्स एग्रीमेंट के मुताबिक किसी प्लॉट, अपार्टमेंट या कॉमन एरिया पर अधिकार दिलाने के लिए रेरा के पास जा सकता है. इसके अलावा कब्‍जा मिलने के पांच साल तक प्रॉपर्टी में किसी तरह का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ जाती है तो बिल्डर को बिना किसी अतिरिक्‍त शुल्‍क के 30 दिनों में इसे ठीक करना होता है. अगर बिल्‍डर ऐसा नहीं करत है तो भी घर खरीदार रेरा का दरवाजा खटखटा सकता है.

Tags: Business news in hindi, Property, Real estate, UP RERA

Source link

Up Head Line
Author: Up Head Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

और पढ़ें