
शैलेन्द्र कौरव/नर्मदापुरम.दो साल पहले सिवनी-मालवा के ग्राम आयपा में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में 8 आरोपियों को दोषी पाते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने 3-3 साल आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि सिवनी-मालवा के ग्राम आयपा में 2020 में जमीनी विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी थी. नर्मदापुरम की अदालत ने मामले में 3 महिलाओं एवं 5 पुरुष को दोषी करार देते हुए 3-3 साल की आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
पारिवारिक झगड़े में हुई थी 3 जघन्य हत्याएं
इस तिहरे हत्याकांड के फैसले की जानकारी देते हुए जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि 28 नवंबर 2020 को ग्राम आयपा में जमीनी विवाद को लेकर परिवार में झगड़ा हुआ था. जिसमें अनवर, शेर सिंह, जुगल अनुरोध, रामसिंह एवं उनकी पत्नी भूरी बाई, गिरजा बाई ओर कला बाई सहित दो छोटे बच्चे इन सभी ने मिलकर उनके खेत के पड़ोसी कुंवर सिंह, राजेंद्र ओर एक बालक तीनों के साथ लोहे के पाइप रॉड से मारपीट कर उन्हें बेहोश कर दिया था. मारपीट के बाद उनके ही घर के सामने ले जाकर पटक दिया और तीनों की ट्रैक्टर से कुचल कर हत्या कर दी. प्रकरण के विचारण के बाद न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायधीश जफर इकबाल ने सभी 8 आरोपियों को घटना में दोषी पाते हुए प्रत्येक को 3-3 आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई.
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FIRST PUBLISHED : May 19, 2023, 11:02 IST









