SEBI ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को भेजा ₹5.35 करोड़ का नोटिस, कहा- 15 दिन के अंदर करें पेमेंट

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नई दिल्ली. मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में गुरुवार को नोटिस भेजते हुए उससे 5.35 करोड़ रुपये की मांग की. सेबी ने 15 दिनों के भीतर इस राशि का भुगतान नहीं करने पर गिरफ्तारी और संपत्ति के साथ बैंक अकाउंट्स की कुर्की की चेतावनी भी दी है.

सेबी की तरफ से लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर चोकसी को रेगुलेटर ने यह नोटिस भेजा है. नीरव मोदी का मामा चोकसी गीतांजलि जेम्स का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होने के साथ प्रमोटर ग्रुप में भी शामिल था. चोकसी और नीरव दोनों पर पब्लिक सेक्टर के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है.

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चोकसी के एंटीगुआ और बरबूडा में मौजूद होने की खबर
दोनों आरोपी वर्ष 2018 की शुरुआत में पीएनबी घोटाले के सामने आने के बाद विदेश भाग गए थे. जहां चोकसी के एंटीगुआ और बरबूडा में मौजूद होने की बात कही जा रही है वहीं नीरव मोदी ब्रिटेन की एक जेल में बंद है.

15 दिन के अंदर करना होगा 5.35 करोड़ रुपये का भुगतान 
सेबी ने चोकसी को नया नोटिस भेजते हुए उसे 5.35 करोड़ रुपये का भुगतान 15 दिन के अंदर करने के लिए कहा. इस राशि में ब्याज और वसूली लागत शामिल है. बकाया का भुगतान नहीं करने की स्थिति में सेबी चोकसी की चल-अचल संपत्ति जब्त कर और उसकी नीलामी कर बकाया की वसूली करेगी. इसके अलावा, चोकसी के बैंक अकाउंट्स को भी कुर्क किया जाएगा और उसकी गिरफ्तारी की जाएगी.

अक्टूबर, 2022 में चोकसी पर लगा था 5 करोड़ रुपये का जुर्माना
सेबी ने गीतांजलि जेम्स के शेयरों में फर्जीवाड़े में शामिल होने के लिए अक्टूबर, 2022 में चोकसी पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. रेगुलेटर ने इसके अलावा उसे शेयर बाजार से 10 वर्ष के लिए प्रतिबंधित भी कर दिया था. सेबी ने गीतांजलि जेम्स के शेयर में कथित हेराफेरी की जांच के बाद मई, 2022 में चोकसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.

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Up Head Line
Author: Up Head Line

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