Byju’s ने हजम किए कर्मचारियों के PF का पैसा, अगर आपके पैसे भी कंपनी ने नहीं किए जमा, तो क्या करें?

Share Now:

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

हाइलाइट्स

अगर किसी एंप्लॉयी के पीएफ कंट्रिब्यूशन में देर होती है.
तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई एंप्लॉयर को करना होगा.
सैलरी जारी होने के 15 दिनों के अंदर इसे जमा कराने का नियम है.

नई दिल्ली. भारत की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी Byju’s अपने कर्मचारियों की सैलरी से पीएफ के पैसे तो काट रहा है लेकिन उनके ईपीएफओ खाते में पीएफ के पैसे जमा नहीं कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक EPFO के आंकड़ों से मालूम चला है कि कंपनी अपने कर्मचारियों के पीएफ का पैसा जमा करने में आना-कानी कर रही है. ईपीएफओ पोर्टल डेटा से यह भी पता चलता है कि निगम मासिक जमा का अनुपालन नहीं कर रहा है. कंपनी के चार पूर्व कर्मचारियों ने अपने ईपीएफ खाते की पासबुक और वेतन स्टब्स की कॉपी अपलोड की हैं.

ईपीएफओ के आंकड़ों के मुताबिक, बायजू की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024 में अपने अधिकांश कर्मचारियों के पीएफ पैसे का भुगतान नहीं किया है. कंपनी ने दिसंबर 2022 से मार्च 2023 तक सिर्फ कुछ स्टाफ के खाते में ही पीएफ के पैसे जमा किए थे. जिसके बाद अप्रैल 2023 में कंपनी ने अपने 3164 कर्मचारियों के खाते में 36 दिन के बाद पैसा जमा किया था. इतना ही नहीं, मई में तो कंपनी ने सिर्फ 31 लोगों के खाते में ही पीएफ के पैसे डाले थे. इसके बाद बाइजूस ने अपने किसी भी कर्मचारी के बाइजूस EPFO खाते में पीएफ के पैसे जमा नहीं किए.

ये भी पढ़ें: EPF खाताधारकों के लिए खुशखबरी, हायर पेंशन के लिए अंतिम तिथि बढ़ाई गई, अब इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन

अगर आपकी कंपनी भी करें ऐसा तो क्या करें
अगर कोई कंपनी कर्मचारी की सैलरी से पैसे काटती है और उसके पीएफ अकाउंट में जमा नहीं करती तो कर्मचारी को पहले ईपीएफओ में शिकायत दर्ज करानी होगी. इसके बाद ईपीएफओ उस नियोक्ता की इंक्वायरी करेगा. अगर इंक्वायरी में यह बात साफ हो जाए कि कंपनी ने पैसा काटा, लेकिन पीएफ खाते में जमा नहीं कराए, तो ईपीएफओ कानूनी कार्रवाई करेगा.

कैसे करें शिकायत
शिकायत करने के लिए सबसे पहले आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना करना होगा. इसके बाद आप Register Grievance पर जाएं, इस पर क्लिक करें. फिर PF मेंबर, EPS Pensioner, Employer में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करें. इसमें PF मेंबर को चुनें और UAN नंबर और Security कोड एंटर करें. अब Get Details ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें. फिर Get OTP पर जाएं. इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होगी. अब आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

क्या कहता है नियम
सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2022 के अपने एक फैसले में कहा था कि अगर किसी एंप्लॉयी के पीएफ कंट्रिब्यूशन में देर होती है तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई एंप्लॉयर को करना होगा. पीएफ एक्ट के मुताबिक, कंपनियों के लिए अगले महीने की 15 तारीख से पलहे पीएफ कंट्रिब्यूशन करना जरूरी है. अगर पेमेंट में देर होती है तो एंप्लॉयी इसकी शिकायत ईपीएफओ में कर सकता है. ईपीएफओ के नियम के अनुसार कंपनी और कर्मचारी की ओर से पीएफ खाते में हर महीने बेसिक सैलरी और डीए का 12-12 परसेंट पैसा जमा कराया जाना चाहिए. सैलरी जारी होने के 15 दिनों के अंदर इसे जमा कराने का नियम है.

Tags: Epfo, EPFO subscribers, EPFO website, PF balance, PF contribution

Source link

Up Head Line
Author: Up Head Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

और पढ़ें