
हाइलाइट्स
बैंक और दुकानदार 2000 के नोट लेने से इनकार नहीं कर सकते.
नोट एक्सचेंज को लेकर रिजर्व बैंक ने नियम स्पष्ट किए हैं.
नोट स्वीकार नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ केस बन सकता है.
2000 Rupees Note : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान क्या किया, तब से आम आदमी से लेकर व्यापारियों तक में इन नोटों को खपाने की चिंता है. कुछ जगहों पर बैंकों से लोग 2000 के नोट को बदलवाने के लिए कतारों में लगे हैं. हालांकि, ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, फिर भी ज्यादातर लोग और व्यापारी इन नोटों को लेने से कतरा रहे हैं. ऐसे में आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अगर आपसे कोई 2000 रुपये का नोट लेने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल पंप पर 2000 के नोट लेकर पहुंच रहे हैं. हालांकि, पंप संचालक इन नोटों को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन खुल्ले पैसों की कमी से भी जूझ रहे हैं. इसी बीच ऐसी खबरें भी आई हैं कि कुछ दुकानदार 2000 रुपये के नोट लेने से इनकार कर रहे हैं. ऐसे में आप इन दुकानदारों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं.
कैसे और कहां करें शिकायत
2000 के नोटों के एक्सचेंज को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि यदि कोई बैंक इन्हें लेने से मना करता है तो आप संबंधित शाखा के मैनेजर से इसकी शिकायत कर सकते हैं. अगर आप बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं है या इसे लेकर कोई देरी होती है तो रिजर्व बैंक की वेबसाइट cms.rbi.org-.in पर जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं. हालांकि, बैंकों को हर शिकायत पर 30 दिन के अंदर जवाब देना होता है.
इसके अलावा व्यक्ति आरबीआई के इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं. ये सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है. आप प्रमाण के साथ दुकानदार की शिकायत कर सकते हैं. आरबीआई गवर्नर ने साफ किया है कि कोई भी बैंक, संस्था या दुकानदार 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेने से इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि इन नोटों को सर्कुलेशन से बाहर नहीं किया गया है. कानूनी जानकारों के अनुसार, भारतीय दंड संहिता के तहत कोई भी नोट प्रचलन से प्रतिबंधित नहीं है और उसे स्वीकार न करना धारा 188 और धारा 124 ए (राजद्रोह) के तहत इस अपराध में सजा हो सकती है.
लोगों ने उठाई आवाज
टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, हैदराबाद में कई लोगों ने शिकायत की है कि वहां स्थानीय दुकानदार 2000 के नोट लेने से इनकार कर रहे हैं. काफी लोगों ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि ये लोग सरेआम रिजर्व बैंक के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं.
बता दें कि 30 सितंबर तक 2000 के नोटों को बैंक में बदलाया जा सकता है. यह प्रोसेस 23 मई से शुरू हो गई है. हालांकि, आप एक बार में 20,000 रुपये यानी सिर्फ 10 नोट तक बदला सकते हैं.
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Tags: 2000 note, RBI, RBI Governor
FIRST PUBLISHED : May 28, 2023, 12:07 IST








