
चंडीगढ़. जिला अदालत में मंत्री संदीप सिंह के वकील दीपक सभरवाल ने पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि पॉलीग्राफी टेस्ट सबूत के तौर पर इस्तेमाल नही किया जा सकता, यह सिर्फ स्ट्रेस को बढ़ाता है. पॉलीग्राफी टेस्ट सिर्फ जांच को डिले करने और मंत्री संदीप सिंह को परेशान करने के लिए किया जा रहा है. संदीप सिंह ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने से इनकार किया. वहीं, जूनियर महिला कोच के वकील ने कहा कि कोर्ट का डिटेल्ड आर्डर आने के बाद ही जवाब देंगे.
वकील दीपक सभरवाल ने कहा कि पॉलीग्राफी टेस्ट से मना करना उनके खिलाफ इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. मंत्री संदीप सिंह जांच में दो बार शामिल हुए जिसमें पहले 202 सवाल पूछे गए. दूसरी मर्तबा 70 सवाल उनसे पूछे गए. जब वह सबूत जुटाने में नाकामयाब रहे, तभी कोर्ट में पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने की एप्लीकेशन को पेश किया है.
महिला कोच ने छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी
महिला कोच ने मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद सेक्टर 26 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था. इस मामले में संदीप सिंह की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है. चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी की ओर से भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और आरोपी संदीप सिंह के पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर याचिका दायर की गई थी.
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FIRST PUBLISHED : May 05, 2023, 16:31 IST








