कौशाम्बी–
कौशाम्बी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कौशाम्बी की ओर से गांधी जयंती के अवसर पर चलाए जा रहे विशेष जागरूकता अभियान के तहत मदरसा अरबिया मदीन्तुल उलूम निजवा, चूहापीरन, कड़ा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में जिला जज, कौशाम्बी स्वयं मदरसे में उपस्थित हुए और छात्राओं को POCSO एक्ट-2012 के प्रावधानों की जानकारी दी। छात्राओं को बाल यौन शोषण, चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट और इससे बचाव के कानूनी उपायों के बारे में जागरूक किया गया।

अधिकारियों ने छात्राओं को बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र में सहमति का दावा कानूनन मान्य नहीं है और बच्चों के यौन शोषण के मामलों में POCSO कानून के तहत कार्रवाई का प्रावधान है।
इस दौरान अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कौशाम्बी की ओर से भी छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों और सहायता के उपलब्ध माध्यमों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और किसी भी प्रकार के यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें जानकारी देना रहा।








