EPF खाताधारकों के लिए खुशखबरी, हायर पेंशन के लिए अंतिम तिथि बढ़ाई गई, अब इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन

हाइलाइट्स

कर्मचारियों को 15 दिनों को एक्सटेंशन दिया गया है.
नियोक्ताओं के लिए अंतिम तिथि 3 महीने बढ़ाई गई.
यह तीसरी बार है जब लास्ट डेट आगे बढ़ाई गई है.

नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ऊंची पेंशन (EPFO Higher Pension) का विकल्प चुनने के लिये आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 11 जुलाई कर दिया है. यह समयावधि कर्मचारियों को दी गई है. नियोक्ता के लिए इसे 3 महीने और बढ़ा दिया गया है. कर्मचारियों के लिए यह तीसरा मौका है जब अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिये आवेदन करने की समयसीमा बढ़ायी गयी है.

सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हायर पेंशन चुनने के लिए 3 मार्च 2023 तक का समय दिया गया था. इसके बाद इसे बढ़ाकर 3 मई कर दिया गया है. आखिरी बार इसे 26 जून तक के लिए बढ़ाया गया था. अब इसे 11 जुलाई कर दिया गया है. ईपीएफओ ने सोमवार शाम को जारी एक बयान में कहा कि पात्र पेंशनभोगियों/ अंशधारकों को उच्च पेंशन से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का निपटान करने के लिए 15 दिनों का अंतिम अवसर दिया गया है.

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EPFO का बयान
बयान के अनुसार, कोई भी पात्र पेंशनभोगी या ईपीएफओ सदस्य जो केवाईसी अपडेट नहीं कर पा रहा और इसकी वजह से उसे ऑप्शन/जॉइंट ऑप्शन के वैलिडेशन के लिए एप्लीकेशन जमा करने में दिक्कत हो रही है तो वह तुरंत ‘ईपीएफआई जीएमएस’ पर इसकी शिकायत करे. बकौल ईपीएफओ, यह शिकायत ‘उच्च वेतन पर उच्च पेंशन लाभ’ में Grievance Category में जाकर कर सकते हैं. इससे आगे भी किसी शिकायत के निवारण के लिए रिकॉर्ड सुरक्षित हो जाएगा.

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Author: Jagran Times

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