Dress Code : देश के कई हिस्सों से उपजा ड्रेस कोड मुद्दा भोपाल पहुंचा, कई मंदिरों में छोटे कपड़े और जींस पहनने पर पाबंदी

भोपाल. भोपाल के मंदिरों में भक्तों के लिए ड्रेस कोड लागू हो गया है. फिलहाल ये कुछ ही मंदिरों में है. मंदिर समितियों ने बैनर पोस्टर लगा कर लिख दिया है कि यहां छोटे कपड़े पहनकर न आएं. यानि बड़े लोगों के फ्रॉक और शॉर्ट्स सब पर बैन लग गया है. ये बैनर पोस्टर कई मंदिरों में चस्पे देखे जा सकते हैं.
भोपाल के मंदिरों में ड्रैस कोड लागू कर दिया गया है. यानि भक्त यहां क्या पहनकर आएं और क्या नहीं पहनें ये तय कर दिया गया है. जाहिर है धर्म की बात है तो भारतीय संस्कृति पर ही जोर है. विदेशी पहनावे और अंग प्रदर्शन पर रोक लगा दी गयी है.

मंदिरों में लगे पोस्टर
मंदिर में ड्रेस कोड की शुरुआत एमपी के अशोकनगर से हुई. उसके बाद राजधानी भोपाल के दिगंबर जैन और आदर्श नव दुर्गा मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया गया है. मंदिर समिति ने मंदिर के प्रवेश द्वार और दीवारों पर पोस्टर लगा दिए हैं. जिसमें कहा गया है कि भारतीय संस्कृति का ध्यान रखें. भारतीय पोशाक पहनकर आएं. ये ड्रैस कोड महिला-पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू है.

छोटे कपड़े और जींस न पहनें
भोपाल के दिगंबर जैन मंदिर और आदर्श नव दुर्गा मंदिर में जो ड्रैस कोड लागू हुआ है उसके मुताबिक शॉर्ट्स, हाफ पेंट, नाइट ड्रेस, फ्रॉक, जींस, कटा हुआ पैंट या जींस और छोटे कपड़े पहन कर मंदिर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. मंदिर पर लगे पोस्टर्स में स्पष्ट उल्लेख है कि केवल भारतीय पारंपरिक परिधान और पूरे कपड़े पहने हुए व्यक्तियों को ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा.महिला और पुरुष दोनों श्रद्धालुओं के लिए ये ड्रेस कोड लागू रहेगा.

मजहबी मुद्दों पर सियासत
भोपाल में भी धार्मिक और मजहबी मुद्दों की बाढ़ आ गई है. अब तक हिंदुत्व के एजेंडे पर ही सियासत होती रही थी. लेकिन अब मंदिर मजार और ड्रेस, आतंकवाद, लव जिहाद, धर्मातंरण, कट्टरवाद जैसे मुद्दों ने जगह ले ली है. हाल ही में अवैध मजार के मामले में राजनीति गरमाई थी. उसके बाद धर्मान्तरण का मामला सामने आया और अब मंदिरो में ड्रैस कोड लागू कर दिया गया है. भोपाल के कई मंदिरों में युवक युवतियों के लिए गाइड लाइन लागू की गई हैं की वह सभ्य और शालीन कपड़े पहनकर ही मंदिर या धार्मिक स्थलों पर जाएं. अन्यथा उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. साथ ही सोषल मीडिया में रिल्स बनाने को लेकर साफ मनाही की गई है. ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Author: Jagran Times

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