
हाइलाइट्स
घर में कैश रखने की कोई लिमिट नहीं है.
आपके पास कैश का वैध सोर्स होना जरूरी है.
आपका इनकम टैक्स भी भरा होना चाहिए.
नई दिल्ली. घर में ज्यादा कैश रखने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी की रेड के बारे में तो आपने सुना ही होगा. हम अक्सर खबरों में ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं. इससे आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि किसी व्यक्ति कोअपने घर में अधिकतम कितना कैश रखने की अनुमति होती है. अगर किसी के घर से बहुत अधिक कैश मिला को उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है. यहां हम इसी बारे में बताने जा रहे हैं.
इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, घर में कैश रखने की कोई लिमिट नहीं है. आप अपने घर में जितना मर्जी उतना कैश रख सकते हैं. हालांकि, अगर कभी जांच एजेंसी उसे पकड़ लेती है तो आपको उसका वैध सोर्स बताना होगा. अगर आपने उस पैसे को वैध तरीके से कमाया है तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है.
इनकम टैक्स भरना है जरूरी
अगर आप घर में ज्यादा राशि में कैश रखते हैं तो आपके पास उसके वैध सोर्स के साथ-साथ उससे जुड़े डॉक्युमेंट्स होना जरूरी है. इनकम के मुताबिक आपका इनकम टैक्स भी भरा हुआ होना चाहिए. ज्यादा कैश पकड़े जाने पर अगर आप जांच एजेंसी के सामने ये सबूत पेश कर देते हैं तो आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है. आपको इन नियमों की जानकारी होना जरूरी है. जानकारी नहीं होने पर आपको भारी-भरकम जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
वैध सोर्स नहीं बताने पर लगता है जुर्माना
घर में ज्यादा कैश पकड़े जाने पर अगर आप जांच एजेंसी को उसका वैध सोर्स नहीं बताते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए आपके घर से जितना कैश बरामद करता है उस अमाउंट का 137 फीसदी तक जुर्माना वसूला करता है. इसका मतलब है कि आपके घर से जितनी राशि कैश में बरामद होती है आपको उससे भी 37 फीसदी ज्यादा चुकाना पड़ सकता है.
कैश लेनदेन में इन बातों का रखें ध्यान
जब भी आप कैश में बड़े लेनदेन करते हैं तो आपको इसके नियमों की जानकारी होना भी जरूरी है. बता दें कि बैंक में एक बार में 50,000 रुपये व उससे ज्यादा की निकासी या जमा पर आपको पैन कार्ड दिखना पड़ता है. वहीं, खरीदारी करते समय 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट कैश में नहीं कर सकते हैं. इसके लिए भी आपको पैन और आधार दिखाना होगा. इसके अलावा एक साल में आप अपने बैंक खाते में 20 लाख रुपये से अधिक का कैश डिपॉजिट करते हैं, तब भी आपको पैन और आधार बैंक में दिखाने होंगे.
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FIRST PUBLISHED : June 19, 2023, 11:34 IST






