
रूपेश कुमार भगत/गुमला. डायन बिसाही के शक में अरको महुआटोली पुसो के वृद्ध दंपति विगनी देवी व सहदेव उरांव के हत्या के 11 आरोपियों को एडीजे वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. वहीं 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ सकता है.
अदालत ने सिसई प्रखंड के अरको महुआटोली पुसो निवासी फुलचंद उरांव, बुद्धेश्वर उरांव, महेश उरांव, सुरेश उरांव, सुखराम उरांव, सुमित उरांव, परमेश्वर उरांव, फूलमनी देवी, सीता देवी, रामचंद्र महतो, लाला उरांव को धारा 302/34 के तहत अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
25 हजार का लगाया गया जुर्माना
वहीं 25-25 हजार रूपये का अदालत ने जुर्माना लगाया जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकता है. इस संबंध में अरको महुआ टोली निवासी बालेश्वर उरांव ने अपने वृद्ध माता पिता के हत्या के आरोप में कुल सात लोगों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में अन्य चार लोगों का नाम सामने आया था. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
2018 की है घटना
घटना 31 अगस्त 2018 की है. उस दिन आरोपियों ने दोनों वृद्ध दंपति विगनी देवी व सहदेव उरांव पर डायन बिसाही का आरोप लगा कर पत्थर से कूचकर हत्या कर दिया. वहीं सहदेव उरांव की हत्या के बाद गांव के स्कूल से कुछ दूर पर एक पेड़ से रस्सी के सहारे उसका शव लटका दिया था. घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गयी थी. अदालत के फैसले से मृतक के परिजनों में संतोष का भाव नजर आया.
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FIRST PUBLISHED : June 13, 2023, 22:23 IST






