Bokaro News: जानलेवा हमला व छिनतई मामले में 3 को उम्र कैद, जानें क्या थी वो घटना

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 मृत्युंजय कुमार/बोकारो. बोकारो कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(चतुर्थ) योगेश कुमार सिंह की अदालत ने जानलेवा हमला और पैसा छिनतई करने के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास और 10000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्तों से वसूली गई जुर्माना की राशि पीड़ित को देने का निर्देश दिया है.

विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने बताया कि घटना 26 जून 2019 की रात्रि में 9:30 बजे चास के कुलदीप टॉकीज गली में घटित हुई थी. आदर्श कॉलोनी निवासी गोपाल सिंह पैदल अपने घर जा रहे थे. जैसे ही वह कुलदीप टॉकीज गली में पहुंचे, पहले से घात लगाए प्रभात कॉलोनी निवासी ऋषभ राज, अंकित कुमार और कुंवर सिंह कॉलोनी निवासी इंद्रजीत सिंह उर्फ रुनु ने पीछे से गमछा डाल कर उनके मुंह को ढक दिया और मारपीट कर जमीन पर गिरा दिया.

17000 हजार रुपया और दो मोबाइल छीन लिया
उसके बाद पास में रखे पत्थर रखकर से उनका सर कुचलने का प्रयास किया. अभियुक्तों ने पैकेट से 17000 हजार रुपया और दो मोबाइल छीन लिया. गोपाल सिंह पर हुए जानलेवा घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था. जिसे न्यायालय में पुलिस ने प्रस्तुत किया था. अभियोजन पक्ष विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने बहस किया. उन्होंने बताया कि जानलेवा हमला करने और पैसा लूटने के अलावा अन्य धाराओं में अभियुक्तों को कोर्ट ने जुर्माना लगाया है.

Tags: Bokaro news, Crime News, Jharkhand news, Local18

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Up Head Line
Author: Up Head Line

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