प्रिंसिपल से मारपीट के दोषी AAP विधायक अब्‍दुल रहमान और उनकी पत्‍नी को कोर्ट से राहत, चेतावनी देकर छोड़ा

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नई दिल्‍ली. राउज एवेन्‍यू अदालत ने 14 साल पुराने एक मामले में आम आदमी पार्टी के सीलमपुर से विधायक अब्‍दुल रहमान और उनकी पत्‍नी आसमा को दोषी करार दिया. जाफराबाद जीनत महल में सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल रजिया बेगम से मारपीट के मामले में अदालत ने यह फैसला सुनाया. हालांकि अदालत की तरफ से विधायक और उनकी पत्‍नी को कोई सजा नहीं सुनाई गई है. उन्‍हें चेतावनी देते हुए एक साल के प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया है. इस दौरान दोनों की कोई भी शिकायत आने पर अदालत दोषियों को सजा भी सुना सकती है.

विधायक अब्‍दुल रहमान और उनकी पत्‍नी पर 13,579 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह जुर्माना राशि दोनों को शाम तक ही जमा करानी होगी. जाफराबाद जीनत महल में सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल रजिया बेगम ने साल 2009 में स्‍थानीय थाने में विधायक और उनकी पत्‍नी के खिलाफ मारपीट की शिकायत दी थी.

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स्‍कूल में घुसकर प्रिंसिपल को मारा था थप्‍पड़ 

प्रिंसिपल की शिकयत के आधार पर पुलिस ने आईपीएल की धारा 353 (सरकारी कर्मचारी को काम करने से रोकना), 506 (जान से मारने की धमकी देना) और 34 (एक से अधिक लोगों द्वारा समान मंशा से अपराध को अंजाम देना) के तहत मुकदमा दर्ज किया था. विधायक की पत्‍नी आसमा को अलग से आईपीसी की धारा 332 (अपनी ड्यूटी कर रहे सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाना) के तहत दोषी पाया गया.

शिकायत के मुताबिक चार फरवरी 2009 को आसमा और अन्‍य कुछ लोग जाफराबाद स्थित सर्वोदय कन्‍या विद्यालय के अंदर जबरन घुस आए. आसमा ने प्रिंसिपल रजिया बेगम को थप्‍पड़ मार दिया था.

Tags: Aam aadmi party, Delhi Court, Rouse Avenue Court

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Author: Up Head Line

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