बाराबंकी में दर्ज गैंगस्टर मामले में भी डॉन मुख्तार को झटका, याचिका खारिज

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अनुरुद्ध शुक्ला/बाराबंकी: बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आज एक के बाद एक दो तगड़े झटके लगे हैं. एक तरफ अवधेश राय हत्याकांड मामले में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनवाई है. वहीं दूसरी तरफ बाराबंकी में भी माफिया मुख्तार अंसारी पर दर्ज गैंगस्टर के मामले की सुनवाई आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई.

एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई में भी मुख्तार अंसारी को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है. गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी समेत 2 अन्य आरोपियों शोएब मुजाहिद और आनंद यादव की आरोप मुक्त करने की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. अब 9 जून को आरोपों पर फैसला आएगा.

यह था मामला
बता दें कि पंजाब की रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी एक फर्जी एंबुलेंस का इस्तेमाल करता था. वह एंबुलेंस बाराबंकी में फर्जी कागजों से रजिस्टर्ड कराई गई थी, जिसका खुलासा होने पर 31 मार्च 2021 को तत्कालीन एआरटीओ पंकज सिंह ने मऊ के श्याम संजीवनी अस्पताल की संचालिका डा. अलका राय पर मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें मुख्तार अंसारी को भी आरोपी बनाया गया था. इसी केस के आधार पर शहर कोतवाली में मुख्तार और उसके 12 गुर्गों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था.

हाईकोर्ट में करेंगे अपील
यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी आज एमपी-एमएलए कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव ने मुख्तार अंसारी समेत दो अन्य आरोपियों शोएब मुजाहिद और आनंद यादव की आरोप मुक्त करने की याचिका खारिज कर दी है. जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी. साथ ही कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में आरोपों पर फैसला देने के लिए अब 9 जून की तारीख दी है.

Tags: Barabanki News, Mafia mukhtar ansari, Up news in hindi

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Up Head Line
Author: Up Head Line

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