
अभिनव कुमार/ दरभंगा. बाल मजदूरी करवाने वालों पर कार्रवाई के साथ आर्थिक जुर्माना भी वसूला जाएगा.श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा मिले निर्देशानुसार जिला श्रम संसाधन के कर्मियों के द्वारा बाल श्रम उन्मूलन दिवस 30 अप्रैल से प्रारंभ होकर विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून तक बाल श्रम के विरुद्ध लगातार आम जनमानस के बीच जन जागरूकता और समाज के प्रत्येक वर्ग पर बाल श्रमिकों के विरुद्ध जन जागरूकता के लिए सघन निरीक्षण कार्यक्रम और प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. इसी दौरान बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सदर प्रखंड क्षेत्र एवं दरभंगा नगर निगम के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के नेतृत्व में धावा दल की टीम के द्वारा सघन जाँच अभियान चलाया गया .जाँच के क्रम में बाघ मोड़ स्थित माँ लक्ष्मी ऑटो पार्ट दुकान से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया.
जानिए बाल मजदूरी करवाने पर क्या है सजा
विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति दरभंगा के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है. बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैरकानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार रुपये से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है. इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एम सी मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से 20 हजार रुपये प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी. इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा.
धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा
धावा दल की टीम के द्वारा आज सदर प्रखंड एवं दरभंगा नगर निगम स्थित सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान में सघन जाँच की गई तथा सभी नियोजकों से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने हेतु एक शपथ पत्र भरवाया गया. श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा. दरभंगा शहर के साथ-साथ सभी अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालयों में भी धावा दल संचालित किया जाएगा तथा बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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FIRST PUBLISHED : May 31, 2023, 20:50 IST








