माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की पत्नी को हाईकोर्ट से झटका, जेल में अवैध रूप से मिलने मामले में याचिका खारिज

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अखिलेश सोनकर/चित्रकूट. उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जेल में नियमों की अनदेखी कर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी से मिलाई करने, गवाहों को धमकी देने व रंगदारी की वसूली की साजिश में शामिल होने, जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराने व इसके लिए जेल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उपहार पैसा व प्रलोभन देने के मामले में जेल में बंद मुख्तार अंसारी की बहू व अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो की जमानत याचिका को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है.

बता दें कि, बीते 10 फरवरी को जिलाधिकारी (डीएम) अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने मुखबिर की सूचना पर जेल में छापा मारकर जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी और निखत अंसारी को अनाधिकृत रूप से मिलन कान का भंडाफोड़ किया था, जिसके बाद पुलिस ने विधायक अब्बास अंसारी और निखत अंसारी सहित 8 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मुख्तार अंसारी की बहू निखत अंसारी और उसके ड्राइवर नियाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

इसके साथ ही जांच में निखत अंसारी की मदद करने वाले सपा नेता फराज खान और जेल कैंटीन ठेकेदार नवनीत सचान को मदद करने के आरोप में पुलिस ने जेल भेजा था वही रिश्वत लेकर निखत अंसारी को विधायक अब्बास अंसारी को नियमों को ताक में रखकर मिलाने के मामले में तत्कालीन जेल अधीक्षक अशोक सागर, जेलर संतोष कुमार, डिप्टी जेलर चंद्रकला और जेल वार्डन जगमोहन यादव को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था. इस मामले में कुल 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. जिसके बाद चित्रकूट पुलिस ने 11 अप्रैल को मामले में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी, निखत बानो, ड्राइवर नियाज अंसारी, जेल कैंटीन संचालक नवनीत सचान और फराज खान के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी. जिसके बाद अब मुख्तार अंसारी की बहू निखत अंसारी की जमानत याचिका उच्च न्यायालय में डाली गई थी जिस पर उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच की एकल पीठ के न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने निखत बानो पर लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दिया है. फिलहाल मुख्तार अंसारी की बहू निखत अंसारी चित्रकूट की जेल में बंद है.

Tags: Chitrakoot Jail, Chitrakoot News, Crime News, Mukhtar ansari, Up news in hindi

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Up Head Line
Author: Up Head Line

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