
रूपेश कुमार भगत/गुमला. नाबालिग छात्रा से बलात्कार और मानव तस्करी के मुजरिम को 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. व्यवहार न्यायालय के एडीजे सह मुख्य न्यायाधीश पोक्सो अंजनी अनुज की अदालत ने यह सजा सुनाई है. बलात्कार का यह मुजरिम जामटोली बसिया प्रखंड का रहनेवाला मोइन खान उर्फ शमीम खान है. यह मामला अगस्त 2017 का है. कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित पक्ष के लोगों में संतोष का भाव दिखा.
अदालत ने नाबालिग की तस्करी के दोषी को 14 साल कठोर कारावास व 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 18 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी. वहीं पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा- चार आर/डब्ल्यू/एस तीन के तहत उसे 10 साल की कठोर करावास की सजा सुनाई गई. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 12 महीने अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी. ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से विशेष अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की.
कोर्ट में पेश केस के मुताबिक, आरोपी ने नाबालिग के साथ दिल्ली में बलात्कार किया और उसके बाद एक लाख रुपये में बेच दिया. यह वारदात 20 अगस्त 2017 की है. तब पीड़िता सातवीं कक्षा की छात्रा थी. पीड़िता अपनी सहेली के साथ स्कूल जा रही थी. उसी दौरान मोइन खान उर्फ शमीम खान ने दोनों को स्कूल छोड़ने की बात कह अपनी बाइक पर बैठा लिया और फिर स्कूल न ले जाकर दूसरी जगह ले गया. वहां वह कहने लगा कि तुम दोनों को दिल्ली में महीना 10-10 हजार रुपये में काम लगा देंगे.
जब दोनों बच्चियों ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी. तब दोनों नाबालिग बच्चियां डर से कुछ नहीं बोलीं. आरोपी दोनों बच्चियों को दिल्ली ले गया और एक बच्ची को दूसरे कमरे में ले गया और जबकि पीड़िता को अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया. इसके बाद आरोपी ने उसे 23 अगस्त 2017 को दिल्ली के एक मकान मालिक से 5 लाख रुपए में बेच दिया.
बाद में पीड़िता किसी तरह अपने गांव पहुंची. यहां उसने अपने परिजनों को आपबीती सुनाई तो परिजनों ने आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की और उसके साथ गई उसकी सहेली को खोजने की मांग की. पीड़िता ने प्राथमिकी में कहा है कि उसकी सहेली को आरोपी ने कहां बेचा यह जानकरी उसे नहीं है.
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FIRST PUBLISHED : May 30, 2023, 11:57 IST








