नौकरी वालों के लिए खुशखबरी! छुट्टियों के बदले कंपनी से लेते हैं पैसा तो टैक्‍स पर मिलेगी बड़ी राहत, होगा 8 गुना फायदा

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नई दिल्‍ली. वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 पेश करते हुए नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ा ऐलान किया था. वित्‍तमंत्री ने कहा था कि नौकरी करने वालों को छुट्टियों के बदले मिले पैसों पर इनकम टैक्‍स की छूट का दायरा 8 गुना से भी ज्‍यादा बढ़ाया जा रहा है. इस घोषणा के बाद से कर्मचारियों को इंतजार था कि कब बजट की यह घोषणा असल रूप में लागू होगी. फिलहाल सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है और आयकर विभाग भी इस पर अमल करना शुरू कर चुका है.

टैक्‍स एक्‍सपर्ट का कहना है कि महंगाई को देखते हुए यह बहुत ही अच्‍छा कदम है. सरकारी कर्मचारियों को छुट्टियों के बदले पैसे मिलने पर टैक्‍स छूट का दायरा पहले से ही काफी ज्‍यादा था, अब प्राइवेट सेक्‍टर में काम करने वालों को भी इसका फायदा मिल सकेगा. बजट में ऐलान किया गया था कि छुट्टियों के बदले मिलने वाले पैसों (लीव इनकैशमेंट) पर अब टैक्‍स छूट का दायरा 3 लाख रुपये के बजाए 25 लाख रुपये तक रहेगा. अभी तक प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट पर सिर्फ 3 लाख रुपये तक ही टैक्‍स छूट मिलती थी, जो अब 8 गुना से भी ज्‍यादा बढ़   गई है.

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20 साल बाद किया बदलाव
टैक्‍स जानकारों का कहना है कि प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारियों के हित में यह फैसला काफी फायदे का साबित होगा. इससे पहले 2002 में यह लिमटि रखी गई थी कि लीव इनकैशमेंट पर 3 लाख रुपये तक छूट दी जाएगी. महंगाई को देखते हुए सरकार का यह कदम सराहनीय है अब उन्‍हें 25 लाख  तक इनकैशमेंट पर टैक्‍स छूट दी जाएगी. महंगाई को देखते हुए यह सरकार का बहुत सराहनीय फैसला है.

कैसे मिलती है यह सुविधा
हर कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्न्‍ड लीव (EL) या पेड लीव (PL) देती हैं. कर्मचारी के रिटायर होने के बाद या कंपनी छोड़ने के बाद अगर यह लीव बच जाती है तो इसके एवज में उन्‍हें नकद भुगतान किया जाता है. सरकारी कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट पर 25 लाख रुपये की टैक्‍स छूट पहले से ही मिल रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्‍टर पर यह नियम लागू नहीं था. वित्‍तमंत्री ने बजट भाषण में कहा था कि अब प्राइवेट सेक्‍टर को भी लीव इनकैशमेंट पर सरकारी कर्मचारियों की तरह ही 3 लाख के बजाय 25 लाख तक टैक्‍स छूट दी जाएगी.

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अगर नौकरी के दौरान लिया कैश तो…
लेबर कानून के तहत पेड लीव अगर बच जाती है तो सभी कर्मचारियों को इसके एवज में पैसे पाने का अधिकार है. हर महीने की बची हुई छुट्टियां कैरी फारवर्ड होती रहती हैं और आखिर में रिटायर होने या कंपनी छोड़ने पर पैसा मिल जाता है. ध्‍यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई कर्मचारी काम करने के दौरान ही पेड लीव का पैसा लेता है तो उसको टैक्‍स छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा. हालांकि, रिटायरमेंट या फाइनल सेटलमेंट के रूप में पैसे लेने पर आयकर की धारा 10 (10AA) के तहत पूरा पैसा टैक्‍स फ्री रहेगा.

Tags: Business news in hindi, Income tax, Income tax exemption, Income tax return

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Author: Up Head Line

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