दहेज हत्या के दोषी पति को आठ वर्ष की कठोर कैद
विवाह के पांच साल बाद दहेज के पत्नी की आग लगा कर की गई थी हत्या
पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर में १७ फरवरी २०१८ की दोपहर अंजाम दी गई थी घटना
हरिणांक द्विवेदी/विधि संवाददाता
कौशांबी
अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम विष्णु देव सिंह ने पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर गांव में पांच वर्ष पूर्व हुई दहेज हत्या में दोषी पति को आठ वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी को बाहर हजार रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पुरुषोत्तम लाल गुप्ता ने बताया कि कोखराज थाना क्षेत्र के टीकरडीह निवासी मैकूलाल ने १७ फरवरी २०१८ को थाना पुरामुफ्ती में तहरीर देकर अपने दामाद के खिलाफ दहेज हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया था। वादी ने अपनी पुत्री सीमा का विवाह घटना के पांच वर्ष पूर्व पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर निवासी सोनू के साथ किया था। शादी में उसने अपनी हैसियत के अनुसार काफी दहेज भी दिया था, किन्तु उसका दामाद सोनू दहेज में एक मोटर साइकिल की मांग कर रहा था। इसी के चलते सोनू आए दिन सीमा को प्रताड़ित करता था। १७ फरवरी २०१८ को वादी को सीमा की मौत की सूचना मिलने पर जब वह लड़की की ससुराल गया तो वहां सीमा की जली हुई लाश मिली। मामले में वादी की तहरीर पर थाना पुलिस ने दहेज हत्या का अभियोग पंजीकृत करके बाद विवेचना कोर्ट में सोनू के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। राज्य सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने वादी मुकदमा समेत घटना के साक्षियों को कोर्ट में पेश करके गवाही कराई। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने के बाद कोर्ट ने दहेज हत्या के दोषी पति को आठ वर्ष की कठोर कैद व बारह हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट भी
मुहर्रिर ने सोनू को हिरासत में लेकर सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया है। दूसरी ओर वादी पक्ष के लोग सजा की अवधि को कम बताया और इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करने की बात कही है।








