
नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 2000 रुपए के नोट को बिना किसी पहचान पत्र या जमा पर्ची के बदलने की इजाज़त देने के खिलाफ दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. अश्विनी उपाध्याय की ओर से दाखिल याचिका में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और सेबी के नोटिफिकेशन के उस हिस्से को चुनौती दी गई है, जो बिना पहचानपत्र के ऐसे नोट को जमा कराने और उसे बदलने की इजाज़त देता है.
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा, ‘मैं पूरे नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, बल्कि नोटिफिकेशन के एक हिस्से को चैलेंज कर रहा हूं.’ बता दें कि आरबीआई ने 19 मई की शाम को 2,000 रुपये के नोट को सितंबर, 2023 के बाद चलन से हटाने की घोषणा की. हालांकि इस मूल्य के नोट को बैंकों में 23 मई से 30 सितंबर तक जमा या बदला जा सकता है.
.
Tags: Atiq Ahmed, DELHI HIGH COURT, Naxali, RBI
FIRST PUBLISHED : May 23, 2023, 11:34 IST









