
पटना. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन (Traffic Rules Violation) करने वाले लोगों के लिए यह काम की खबर है. दरअसल बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग अब सावधान हो जाएं. जानकारी के अनुसार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कटने वाले चालान का जुर्माना आपको 90 दिनों के अंदर भरना पड़ेगा. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो परिवहन विभाग आपकी गाड़ी को ब्लैक लिस्टेड (Vehicle Will Be Blast listed) कर देगा. ब्लैक लिस्टेड किए जाने से संबंधित गाड़ी का फिटनेस प्रदूषण ओनरशिप ट्रांसफर जैसे काम रुक जाएंगे.
परिवहन विभाग द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया है. जल्दी ही बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी, भागलपुर स्मार्ट सिटी में भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से e-challan शुरू करने की प्लानिंग तय कर ली गई है. स्मार्ट सिटी के तहत पटना में 30 ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरा लगाया गया है जिनसे चालान काटना शुरू भी हो गया है.
आपके शहर से (पटना)
परिवहन विभाग इस दायरे को अगले कुछ दिनों में 5 गुना तक बढ़ाने की योजना बना रहा है. परिवहन विभाग की मानें तो इस माह तक 29 स्पॉट पर 150 कैमरा लगाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. नई व्यवस्था शुरू होने से यातायात नियमों को तोड़ने के बाद जब लोगों के मोबाइल पर मैसेज आता है तो वाहन मालिक को मालूम होता है कि उनका चालान कट गया है. विभाग की मानें तो यह चालान काटे जाने की व्यवस्था की निगरानी के लिए गांधी मैदान के पास कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है.
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पिछले 20 मार्च से लेकर अब तक 487 चालान काटा गया है. सबसे अधिक ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करते हुए करते हुए 317 लोगों का चालान काटा गया है जबकि रॉन्ग साइड का 150 और ओवर साइड के 20 चालान काटे गए हैं. आने वाले समय में पटना में चिरैयाटांड़ पेट्रोल पंप, आरएन सिंह मोड़, राजापुल भूतनाथ रोड, गायघाट, पहाड़ी, दिनकर मोर, दीदारगंज मोर, जीरोमाइल 90 फीट सड़क जैसे जगहों पर भी एएनपीआर कैमरा लगेगा.
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Tags: Bihar News, PATNA NEWS, Traffic rules
FIRST PUBLISHED : May 20, 2023, 13:17 IST








