
हाइलाइट्स
आरबीआई ने 30 सितंबर तक नोटों को वैध मुद्रा में बने रहने की बात कही है
23 मई से 20 हजार रुपये तक के 2 हजार के नोट बैंक में बदलने होंगे शुरू
नई दिल्ली. यदि आपके पास 2000 के नोट हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी बैंक में जमा करवा दीजिए, क्योंकि 2000 के ये नोट अब लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) 2000 रुपये के नोट को वापस लेने जा रही है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को कहा है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट जारी करना बंद कर दें. आरबीआई ने 30 सितंबर तक नोटों को वैध मुद्रा (सर्कुलेशन) में बने रहने की बात कही है. यानि कि जिनके पास इस समय 2000 रुपये के नोट हैं, उन्हें बैंक में जाकर समयसीमा के अंदर इन्हें एक्सचेंज करना होगा.
भारतीय रिजर्व बैंक ने यह फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया है. अब 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है. आरबीआई ने कहा कि आप 23 मई से एक बार में 20 हजार रुपये तक के 2 हजार रुपये के नोट अपने बैंक में जाकर बदल सकते हैं या फिर जमा करावा सकते हैं. नोटों को जमा किए जाने को लेकर बैंकों में अलग से सुविधा भी की जा रही है. इसके लिए बैंकों को स्पेशल विंडो खोलना होगा. इसके अलावा आरबीआई नोट बदलने और जमा करने के लिए 19 शाखा खोलेगी. आरबीआई ने प्रेस रिलीज में बताया कि 2018-19 में ही दो हजार रुपये के नोट को छापना हमने बंद कर दिया था.
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Tags: 2000 note, Narendra modi, New Delhi news, RBI
FIRST PUBLISHED : May 19, 2023, 20:44 IST








