बृजभूषण शरण सिंह को लेकर बाकी पीड़ित दर्ज कराएंगे 164 के बयान, दिल्‍ली पुलिस पहुंची कोर्ट

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नई दिल्ली. भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शुक्रवार को बाकी पीड़ित कोर्ट में 164 के बयान दर्ज कराएंगे. दिल्‍ली पुलिस ने बताया है कि राउज एवेन्‍यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की जा चुकी है और शुक्रवार को बयान दर्ज होंगे. वहीं दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस से 12 मई तक स्थिति रिपोर्ट मांगी थी. अदालत ने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया. याचिका में अनुरोध किया गया है कि जांच की निगरानी की जाए और कथित पीड़ितों के बयान अदालत के समक्ष दर्ज कराए जाएं.

दिल्‍ली पुलिस के सूत्रों ने कहा है कि ‘नाबालिग महिला पहलवान का बयान दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया है. शेष छह महिला पहलवानों के बयान भी जल्दी ही मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए जाएंगे.’ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज किए जाने से संबंधित है.

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Author: Up Head Line

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