हिना आज़मी/देहरादून. देहरादून के मशहूर बाइकर और यूट्यूबर अगस्त चौहान की मौत के बाद अब देहरादून यातायात पुलिस ब्लॉगर्स और रैश ड्राइविंग करने वाले लोगों के लिए नई रणनीति बना रही है. अब रैश ड्राइविंग करने वाले लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई के अलावा उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
हाल ही में देहरादून के मशहूर बाइकर और यूट्यूबर अगस्त्य चौहान की रैश ड्राइविंग के दौरान मौत हो गई जिसके बाद अब देहरादून यातायात पुलिस ने रैश ड्राइविंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना शुरू कर दिया है. देहरादून यातायात पुलिस राजधानी देहरादून में तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाले लोगों को अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी. अगर कोई व्यक्ति राजधानी देहरादून की सड़कों पर बेसुध होकर रैश ड्राइविंग करता है तो उस पर एमवी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.देहरादून एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने जानकारी दी कि देहरादून शहर में स्टंट बाइकिंग या रैश ड्राइविंग करने वाले चालकों को अब बिल्कुल भी बक्शा नहीं जाएगा.
2023 की शुरुआत में हुई थी कार्रवाई
देहरादून एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने बताया कि देहरादून यातायात पुलिस ने साल 2023 की शुरुआत से ही यूट्यूब ब्लॉगर जो बाइक के माध्यम से स्टंट करते हैं और वीडियो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं. उनके खिलाफ अभियान शुरू किया था जिसके तहत देहरादून के करीब 12 ब्लॉगर्स को चिन्हित कर उन्हें काउंसलिंग भी दी गई थी. इसी के साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ ब्लॉगर ने भी देहरादून यातायात पुलिस के साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए थे. उन्होंने बताया कि तेज रफ्तार से बाइक चलाकर वीडियो बनाने और अपलोड करने वाले ब्लॉगर को पहले समझाया जाता था. उनकी काउंसलिंग की जाती थी. वहीं कई ब्लॉगर्स के खिलाफ शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई भी की गई थी.उनका कहना है कि राजधानी के एक युवा का रैश ड्राइविंग के चलते हादसे में जान गवा देना बहुत दुखद है.
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यातायात पुलिस का सोशल मीडिया सेल हुआ सक्रिय
आगे ऐसे मामले सामने ना इसके लिए देहरादून यातायात पुलिस ने नई एसओपी जारी की है. जिसमें सोशल मीडिया सेल को एक बार फिर एक्टिव किया गया है. यह सेल ब्लॉगर्स पर निगरानी रखेगी.देहरादून यातायात पुलिस की सोशल मीडिया टीम देहरादून के ऐसे ब्लॉगर्स को चिन्हित करेगी जो स्टंट बाइकिंग ,मॉडिफाई साइलेंसर का उपयोग और रैश ड्राइविंग कर वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालते हैं. उनके चैनल्स को बंद कर देहरादून यातायात पुलिस उन पर एमवी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करेगी.
रैश ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कानूनी प्रावधान
IPC 268- पब्लिक न्यूसेंस
IPC 279- सड़क मार्गों पर बेसुध होकर गाड़ी चलाना
IPC 283- सड़क पर दूसरे के लिए कोई संकट पैदा करना यानी राहगीरों को परेशानी देना
IPC 287- मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण होना
IPC 336- दूसरे के जीवन को संकट में डालना
IPC 509- किसी महिला के प्रति छेड़छाड़ या अनादर करना (कई ब्लॉगर्स गर्ल्स रिएक्शन पर भी वीडियो बनाते हैं )
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Tags: Dehradun news, Uttarakhand news
FIRST PUBLISHED : May 10, 2023, 20:26 IST








