
अश्वनी कुमार /झांसी: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में 16 साल पहले झांसी-ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाने के आरोप में दर्ज हुए मुकदमे में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. अपने फैसले में कोर्ट ने भाजपा विधायक रवि शर्मा , पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष धनलाल गौतम और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप आदित्य जैन समेत 40 लोगों को 1 माह की सजा या फिर पंद्रह 1,500 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है.
अंतिम सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में एक रेलवे कर्मचारी को कोर्ट ने बरी कर दिया, तो वहीं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष धनलाल गौतम ने कोर्ट में 1,500 रुपए का जुर्माना भर दिया. वहीं इस बाबत दोषी करार दिए जाने के बाद सजा मिलते ही भाजपा विधायक रवि शर्मा ने कहा कि वह इस सजा के खिलाफ अपील दायर करेंगे. 16 आरोपियों के गैर हाजिर रहने पर कोर्ट ने सभी की फाइल फिलहाल अलग कर दी है.
अपहरण के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग किया था जाम
वहीं इस बाबत अभियोजन पक्ष का कहना है कि प्रेम नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिजौली चौकी के पास एक व्यक्ति के अपहरण के मामले में प्रेम नगर थाने में 90 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. इन 90 लोगों में भाजपा के विधायक रवि शर्मा ,पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष धन लाल गौतम और पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता प्रदीप आदित्य जैन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था. ढाबा संचालक के अपहरण के एवज में अपहरणकर्ताओं ने लाखों रुपए की फिरौती की मांग की थी. इस अपहरण कांड के खिलाफ झांसी-ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की एक पट्टी पर जाम लगा दिया गया था.
भाजपा विधायक दायर करेंगे अपील
वहीं कोर्ट से सजा मिलने के बाद भाजपा के विधायक रवि शर्मा का कहना है कि कोर्ट ने जो सजा दी है उसके खिलाफ अपील दायर करेंगे. समाजवादी पार्टी की अत्याचारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था. फिलहाल सजा मिलने के बाद अब रवि शर्मा सजा के खिलाफ आगे अपील दायर करेंगे. इसको लेकर के विधायक रवि शर्मा के वकील ने तैयारियां पूरी कर ली हैं.
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Tags: Crime in uttar pradesh
FIRST PUBLISHED : May 10, 2023, 12:37 IST









