कौशाम्बी
हत्या के आरोप में दो अभियुक्त को आजीवन कैद कुल एक लाख दस हजार अर्थदंड
मामला महेवा घाट थाना क्षेत्र का घोघपुरवा गांव का वादी मुकदमा चंद्रबली पुत्र रामखेलावन ने थाना महेवा घाट में लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 25 8 2015 को शिव भोला और और एक व्यक्ति अज्ञात ने वादी मुकदमा के लड़के अजय की हत्या कर लाश को कहीं छिपा दिया है शिव भोला अजय का साडू है और उससे रंजिश रखता है शिव भोला अजय को अलवारा झील में कमल गट्टे की जड़ तोड़ने ले गया था और वही हत्या कर लाश को झील में छुपा दिया जब वादी मुकदमा ने शिव भोले से पूछा तो उसने आना कानी किया और सही जवाब नहीं दिया वादी मुकदमा की तहरीर पर थाना में हुआ घर में मुकदमा पंजीकृत किया गया ।और अभियक्त की निशादेंही में मृतक की लाश बरामद किया दौरान विवेचना शिव भोला और उसका साथी हरिकेशन के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया मामला अपर जिला जज सत्तम शिरीन जैदी की अदालत में चला राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल 10 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गवाहों का बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त शिव भोला और हरकिशन को आजीवन कारावास व कुल ₹110000 अर्थदंड की सजा सुनाई





