17 साल पुराने मामले में पूर्व सांसद अशोक चंदेल को पांच साल की कठोर कारावास की सजा
सामूहिक हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद अशोक सिंह चंदेल को एमपी/एमएलए कोर्ट ने अपहरण के 17 साल पुराने मामले में सोमवार को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बसपा सरकार के समय यह मुकदमा दर्ज किया गया था। अपहरण की घटना 27 नवंबर 2006 में हुई थी। उस समय सपा की सरकार थी और अशोक चंदेल समाजवादी पार्टी से विधायक थे।
रिपोर्ट 19 जुलाई 2007 को रमेड़ी निवासी पप्पू उर्फ परशुराम कुशवाहा ने सदर कोतवाली में चंदेल समेत आठ लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी। अभियोजन अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि एमपी/एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश सीमा कुमारी ने सोमवार को अशोक चंदेल को धारा 365, 341, 323, 506, 149 के तहत दोषी मानते हुए धारा 365 में 5 वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। धारा 341 में एक माह की कैद, 506 में दो साल की सजा हुई है। शेष सात आरोपियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में ट्रायल चल रहा है।





