दिव्यांगजन दुकान संचालन के लिए ऋण/अनुदान प्राप्त करने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

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कौशाम्बी

दिव्यांगजन दुकान संचालन के लिए ऋण/अनुदान प्राप्त करने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को दुकान संचालन के लिए ऋण/अनुदान प्रदान किये जाने की योजना संचालित है। यह जानकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी श्री विकास वर्मा ने देते हुए बताया कि योजना के अन्तर्गत दुकान संचालन के लिए (खोखा/गुमती/हथठेला) पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रू0 10 हजार की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें रू0 7500 की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा 2500 की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि दुकान निर्माण/संचालन के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग प्रमाण-पत्र एवं दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। लाभार्थी की आय गरीबी रेखा से अधिक नही होनी चाहिए।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि इच्छुक दिव्यांगजन http//divyangjandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकतें हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो, आयु प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता, अधिवास का प्रमाण-पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइड पर अपलोड करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय, कक्ष सं0-28 विकास भवन, मंझनपुर में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकतें हैं।

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Author: Up Head Line

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