दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ उठायें

कौशाम्बी

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विकास वर्मा ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर रू0 15 हजार तथा केवल युवती के दिव्यांग होने पर रू0 20 हजार एवं दोनों के दिव्यांग होने पर रू0 35 हजार की धनराशि निर्धारित है। उन्होंने बताया कि शादी के समय युवक की उम्र 21 से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की उम्र 18 से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दम्पत्ति आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत् वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए http//divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय, विकास भवन, मंझनपुर में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।

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Author: Up Head Line

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