चायल सीओ योगेंद्र कृष्ण नारायण के नेतृत्व में पिपरी पुलिस को मिली सफलता

 

कौशाम्बी

दिनांक 19.06.2023 को मृतका मंजू ( परिवर्तित नाम ) द्वारा थाना पिपरी पर सूचना दी गयी थी कि अभियुक्तों द्वारा मेरे पति का इलाज करने के बहाने मेरे साथ दुष्कर्म किया गया है तथा मेरी 15 वर्षीय पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया है जिसके सम्बन्ध में थाना पिपरी पर मु0अ0सं0 186/23 धारा 342/363/366/376/504/506 भादवि0 पंजीकृत किया गया था उपरोक्त मुकदमें में अभियुक्तों द्वारा सुलह समझौता करने के लिये मृतका को अपने घर पर बुलाया था जहां पर मृतका द्वारा जहरीला पदार्थ खा लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी इस सम्बन्ध में थाना पिपरी पर मु0अ0सं0 200/23 धारा 306 भादवि0 पंजीकृत किया गया था । घटना की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी बृजेश श्रीवास्तव द्वारा क्षेत्राधिकारी चायल योगेंद्र कृष्ण नारायण के नेतृत्व में 04 टीमों का गठन कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था ।
विवेचना के क्रम में इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर थाना पिपरी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1. राजू पासी 2. सुलेन्द्र उर्फ सुरेन्द्र पासी पुत्रगण रामप्रसाद व 3. गुडिया देवी पत्नी राजू उम्र निवासीगण निजामपुर पुरैनी थाना पिपरी जनपद कौशाम्बी को गिरफ्तार किया गया । तथा पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया गया है ।
गौरतलब हो कि मृतका मंजू ( परिवर्तित नाम ) के पति मदनलाल की तबियत खराब रहती थी । रिश्तेदार के बताने पर पति के इलाज हेतु अभियुक्त राजू पासी जो झाड फूंक ( ओझा ) का काम करता है के यहाँ उपचार हेतु 02 वर्ष पूर्व लेकर गयी पति को कुछ लाभ मिला जिससे मंजू ( परिवर्तित नाम ) का राजू के घर बार- बार आना जाना हुआ व कुछ दिन बाद से अपनी बेटी को लेकर राजू के घर आने जाने व रहने लगी अभियुक्त राजू मृतका मंजू ( परिवर्तित नाम ) की पुत्री को बहला – फुसलाकर लेकर भाग गया तब मंजू ( परिवर्तित नाम ) द्वारा अभियुक्त राजू व उसके परिवारीजन के खिलाफ थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 186/23 धारा 342/363/366/376/504/506 भादवि0 पंजीकृत कराया गया था । उक्त मुकदमे में सुलह कराने के उद्देश्य से अभियुक्त राजू के परिवारीजन मृतका मंजू ( परिवर्तित नाम ) को पुनः अपने घर बुलाये थे । इसी बीच दिनांक 02.07.2023 को मृतका मंजू ( परिवर्तित नाम ) ने राजू के घर पर ही जहरीला पदार्थ खा लिया जिससे राजू के घर पर ही मृत्यु हो गयी थी । जिसके सम्बन्ध में मृतका के भाई दिनेश कुमार द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 200/23 धारा 306 भादवि0 पंजीकृत कराया था ।

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Author: Up Head Line

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