
हाइलाइट्स
हर श्रेणी में सामान की लिमिट अलग-अलग है.
ज्यादा सामान लगेज वैन में रखा जा सकता है.
डिब्बे में अधिक सामान होने पर जुर्माना देना होता है.
नई दिल्ली. ट्रेन में आप सामान के साथ सफर कर सकते हैं. लेकिन, यात्री डिब्बे में कितना सामान (Luggage) साथ ले जा सकते हैं, इसकी एक सीमा है. इस सीमा का निर्धारण भार और आकार के आधार पर किया गया है. हर श्रेणी में सामान साथ ले जाने के लिए नियम (Railway Luggage Rules) अलग हैं. अगर आपके पास रेलवे द्वारा निर्धारित सीमा ये ज्यादा सामान है तो उसे आपको लगेज वैन में रखना होगा. अगर आप सीमा से ज्यादा सामान लेकर यात्री डिब्बे में चढ़ते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. थोड़े ही पैसे देकर यात्री अपना अतिरिक्त सामान लगेज वैन में बुक करा सकता है.
इसलिए आप कितना सामान किस श्रेणी के डिब्बे में अपने साथ रख सकते हैं, इसका ज्ञान होना जरूरी है. ट्रेन की टिकट बुक कराते समय ही लगेज भी बुक कराया जा सकता है. रेलवे स्टेशन पर स्थित पार्सल कार्यालय से टिकट बुक करने के बाद भी आप सामान लगेज वैन में रखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं.
30 मिनट पहले पहुंचना होगा पार्सल ऑफिस
लगेज वैन का न्यूनतम शुल्क 30 रुपये है. सामान की बुकिंग पर पैसा वजन के अनुसार देना होगा. सामान को लगेज वैन में रखने के लिए ट्रेन चलने से 30 मिनट पहले रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय में सामान के साथ जाना होगा. कार्यालय में लगेज को तोला और नापा जाएगा. अगर सामान का वजन 100 किलोग्राम से ज्यादा और आकार में 1मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 7 मीटर या उससे ज्यादा है तो इसे भारी सामान माना जाएगा और सरचार्ज लगाया जाएगा.
70 किलो तक सामान ले जा सकते हैं साथ
ट्रेन की अलग-अलग श्रेणियों में यात्री 40 किलो से लेकर 70 किलो तक भारी सामान अपने साथ ट्रेन के डिब्बे में रख सकते हैं. यात्री स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम तक वजन अपने साथ ले जा सकते हैं. एसी टू टीयर में 50 किलो तक सामान ले जाने की छूट है. फर्स्ट क्लास एसी में 70 किलो तक सामान यात्री अपने साथ कोच में ले जा सकते हैं. इससे ज्यादा सामान पाए जाने पर जुर्माना वसूला जाता है.
उदाहरण के लिए, यदि कोई यात्री 40 किलो अतिरिक्त सामान के साथ 500 किमी की यात्रा कर रहा है, तो यात्री इस सामान को 109 रुपये का भुगतान करके इसे लगेज वैन में रख सकता है. लेकिन, यदि यात्रा के दौरान इसी अतिरिक्त सामान के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे 654 रुपये जुर्माना देना होगा.
आकार बड़ा तो भी लगेज वैन में रखें
100 सेमी X 60 सेमी X 25 सेमी (लंबाई X चौड़ाई X ऊंचाई) आकार के ट्रंक, सूटकेस और बॉक्स यात्री डिब्बे में व्यक्तिगत सामान के रूप में ले जाने की अनुमति है. यदि ट्रंक, सूटकेस और बॉक्स निर्धारित आकार के माप से अधिक हैं तो इन्हें लगेज वैन में ही रखना होगा.
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FIRST PUBLISHED : June 03, 2023, 07:35 IST








