पास्को एक्ट मैं 20 वर्ष का कठोर कारावास और ₹20 हजार जुर्माना

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कौशाम्बी

कड़ा थाना क्षेत्र के रामपुर बड़नावा गांव का वादी मुकदमा भानमती पत्नी ज्ञान सिंह ने दिनांक 5 एक 2019 को थाना सैनी में लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 30*1*19 इसको समय करीब 5:00 बजे उसकी नाबालिग लड़की सुंदरी उम्र लगभग 10 वर्ष आगरा अपने के लिए बाहर खरपतवार मिलने गई थी तो गांव का राहुल पुत्र नान बाबू सोनकर ने वादिनी मुकदमा की पुत्री को पकड़ कर जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया वह आदमी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया मामला अपर जिला जज उत्कर्ष यादव की अदालत में चला राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गवाहों के बयान सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त राहुल को 20 वर्ष का कठोर कारावास और ₹20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई

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Author: Up Head Line

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