
नई दिल्ली. गोवा से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया (Air India) की एक फ्लाइट में पुरुष यात्री ने जमकर हंगामा मचाया और चालक दल के एक सदस्य से मारपीट की. यह घटना सोमवार को हुई. एयरलाइंस ने मंगलवार को बताया कि इस यात्री को सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि AI882 उड़ान संख्या वाले गोवा से दिल्ली आने वाले मान में यह घटना हुई. एयर इंडिया के प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि बेकाबू यात्री ने चालक दल के साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें अपशब्द कहे और एक सदस्य के साथ मारपीट की.
एयर इंडिया के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि हमारे चालक दल और यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम यात्री के इस अनियंत्रित व्यवहार की निंदा करते हैं. हम चालक दल के पीडि़त सदस्य को हर सहायता उपलब्ध कराएंगे. इस घटना से करीब 1 माह पहले भी एयर इंडिया की एक उड़ान में यात्री बेकाबू हो गया था और दिल्ली- लंदन की उड़ान पर उसने दो केबिन क्रू मेंबर्स को नुकसान पहुंचाया था. इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी.
डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को एक एडवाइजरी जारी की
इस घटना के बाद डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए मौजूदा प्रावधानों पर जोर दिया गया है. एडवाइजरी अनियंत्रित यात्रियों से निपटने के लिए नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) में उल्लिखित दिशानिर्देशों को दोहराती है. एडवाइजरी में डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस के संचालन प्रमुखों से आग्रह किया है कि वे अपने पायलटों, केबिन क्रू और पोस्ट होल्डर्स को अनियंत्रित यात्रियों को संभालने के प्रभावी तरीकों के बारे में जागरूक करें. अनुशंसित उपायों में बोर्ड विमान पर अच्छी व्यवस्था और अनुशासन की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करना शामिल है, जिससे उड़ान संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.
नियमों में तीन स्तर, उड़ान प्रतिबंध भी लगाएगी समिति
डीजीसीए नियमों के तहत, अनियंत्रित यात्री व्यवहार को तीन स्तरों में बांटा गया है. इसमें हर व्यवहार और परिणामों के बारे में बताया गया है. लेवल 1 में अनियंत्रित व्यवहार जैसे शारीरिक हावभाव, मौखिक उत्पीड़न और अव्यवस्थित नशा शामिल है. लेवल 2 में शारीरिक रूप से अपमानजनक व्यवहार जैसे धक्का देना, लात मारना या यौन उत्पीड़न शामिल है. लेवल 3 जानलेवा आचरण से संबंधित है जैसे कि विमान प्रणालियों को नुकसान पहुंचाना, शारीरिक हिंसा जैसे गला दबाना, दम घुटना या हत्या का प्रयास करना. अनियंत्रित व्यवहार की गंभीरता के आधार पर, एयरलाइन द्वारा गठित एक आंतरिक समिति बेकाबू यात्री पर लगाए गए उड़ान प्रतिबंध की अवधि निर्धारित करेगी.
.
Tags: Air india, Air India Flights, Delhi, DGCA, Flight
FIRST PUBLISHED : May 30, 2023, 18:46 IST








