Dream11 से पैसा बनाने वालों के लिए राहत! इन लोगों को नहीं देना होगा टैक्स, TDS कटौती को लेकर नया निर्देश

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हाइलाइट्स

ऑनलाइन गेमिंग में फैंटसी लीग जैसी गेम्स शामिल हैं.
टीडीएस कटौती को लेकर बनी हुई थी असमंजस की स्थिति.
सीबीडीटी ने सोमवार को सर्कुलर जारी साफ की तस्वीर.

नई दिल्ली. आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि ऑनलाइन गेम में शुद्ध विजेता राशि 100 रुपये से कम रहने पर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस- टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) की जरूरत नहीं होगी. आयकर विभाग के शीर्ष संगठन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम के नियम 133 के तहत ऑनलाइन गेमिंग पर टीडीएस से संबंधित प्रक्रिया एवं तरीके को निर्धारित किया है. इसके मुताबिक, एक ऑनलाइन गेम में जीती गई शुद्ध राशि की गणना कुल जमाओं को घटाने के बाद की जाएगी. Dream11 व My11Circle ऑनलाइन गेमिंग का उदाहरण हैं.

इसके मुताबिक, ऑनलाइन गेमिंग मंचों को शुद्ध विजेता राशि 100 रुपये से अधिक होने पर ही टीडीएस काटने की जरूरत होगी. इसके पहले वित्त अधिनियम 2023 में आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 194बीए शामिल की गई थी जिसमें ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को संबंधित व्यक्ति के खाते में जमा शुद्ध विजेता राशि पर आयकर काटने को कहा गया था. गौरतलब है कि शुद्ध विजेता राशि में रेफरल, बोनस और इन्सेंटिव को भी गिना जाएगा.

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क्या होगी शुद्ध रूप से जीती राशि
प्लेयर ने जितने रुपये का दाव गेम में लगाया होगा उसे घटाने के बाद जो जीत की राशि बचेगी इसे शुद्ध विजेता राशि माना जाएगा. अगर व्यक्ति ने गेम में 150 रुपये लगाए हैं और उसने 200 रुपये जीत लिए हैं तो उसका टीडीएस नहीं कटेगा. क्योंकि इस समीकरण में उसके द्वारा जीती गई शुद्ध राशि 50 रुपये ही होगी. अगर वह 350 रुपये जीतता है तब गेमिंग प्लेटफॉर्म को उसे विनिंग अमाउंट देने से पहले टीडीएस काटना होगा. अगर एक ही शख्स के अलग-अलग अकाउंट है तो टैक्स कैलकुलेट करते समय उन सभी अकाउंट्स में जमा राशि के जोड़ को गिना जाएगा.

कूपन, कॉइन जमा करने पर क्या होगा
सीबीडीटी के सर्कुलर में इसे लेकर भी तस्वीर साफ की गई है. सर्कुलर के अनुसार, अगर रुपयों की जगह कॉइन, कूपन, वाउचर या काउंटर्स आदि जमा किये जाते हैं तो उनकी रुपये में जितनी कीमत होगी उसे कर योग्य माना जाएगा. सीबीडीटी ने गेमिंग कंपनियों को निर्देश देते हुए कहा है कि 7 जून तक कंपनियां अप्रैल और मई का टैक्स अमाउंट जमा कर दें. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उन्हें जुर्माना भुगतान होगा.

Tags: Business news in hindi, CBDT, Dream 11, Earn money, Income tax

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Up Head Line
Author: Up Head Line

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