
नई दिल्ली. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. सीबीआई ने साल 1984 के सिख विरोधी दंगों में पुल बंगश गुरुद्वारा आग मामले में उनके खिलाफ दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया है. टाइटलर के उपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने भीड़ को भड़काया था. जिससे भीड़ ने आक्रोशित होकर गुरुद्वारे में आग लगा दिया था. इस घटना में तीन सिखों की जलकर मृत्यु हो गई थी. सीबीआई ने उनके खिलाफ सेक्शन 147,148,149,153(ए), 188 आईपीसी और 109, 302, 295, एवं 436 समेत कई धाराओं में चार्जशीट दाखिल किया था.
बता दें सीबीआई ने 22 नवंबर साल 2005 में एक केस दर्ज किया था जिसमें आजाद मार्किट में पुल बंगश गुरुद्वारे में भीड़ ने आग लगा दी थी और तीन लोग सरदार ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरन सिंह को भीड़ ने 1 नवंबर 1984 को जलाकर पुल बंगश गुरुद्वारे के पास मार दिया था.
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साल 2000 में भारत सरकार की तरफ से 1984 सिंखो के खिलाफ हुए दंगे की जांच के लिए जस्टिस नानावती कमीशन ऑफ इन्क्वारी का गठन किया. कमीशन की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने तत्कालीन संसद सदस्य जगदीश टाइटलर और अन्य के खिलाफ जांच करने के लिए सीबीआई को आदेश दिया था.
जांच में सीबीआई को जगदीश टाइटलर के खिलाफ सबूत रिकार्ड में मिले की जगदीश टाइटलर ने 1 नवंबर 1984 को इस दंगे को भड़काने, भीड़ को उकसाने और पुल बंगश गुरुद्वारे के पास भीड़ को इकट्ठा करने की पूरी प्लानिंग की थी. जिसके वजह से तीन सिंखो की जलकर मृत्यु हो गई थी और कई दुकानों में भारी लूटपाट हुई थी
बता दें कि साल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कार दी गई थी. जिसके बाद देश में सिख समुदाय पर कथित तौर पर हिंसक हमले हुए थे.
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Tags: CBI, Congress, Delhi riots case
FIRST PUBLISHED : May 20, 2023, 16:27 IST








