
पटना. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला किया है. हालांकि, अभी ये नोट चलन में बने रहेंगे. मगर, आरबीआई ने लोगों को 30 सितंबर 2023 तक इन नोट को बैंकों में जमा करने या फिर बैंकों और रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में बदलने की सलाह दी है. आरबीआई के अनुसार बैंकों में जाकर 23 मई से 2,000 रुपये के नोट बदले और जमा किए जा सकेंगे. वित्तीय विशेषज्ञ मानते हैं कि इस फैसले से छिपाए हुए रुपए बाहर निकलेंगे और बैंकों में जमा होंगे. बतौर टैक्स कंसल्टेंट अमन अनुराग बताते हैं कि इससे आम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आम लोगों के पास 2000 रुपए का नोट है ही नहीं. जो लोग दबाकर रुपए रखे हैं, उन्हें ही जमा करना होगा.
क्या मानते हैं विशेषज्ञ
टैक्स कंसल्टेंट अमन अनुराग बताते हैं कि यदि आपके पास 2000 के नोट हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी बैंक में जमा करवा दीजिए, क्योंकि 2000 के ये नोट अब लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) 2000 रुपये के नोट को वापस लेने जा रही है. इसके लिए 30 सितंबर 2023 तक सभी बैंकों, आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में नोट बदले जा सकेंगे. हालांकि अभी 2000 के नोटों का लेन-देन में उपयोग होता रहेगा. लेकिन 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंक में जमा या बदलवाना ही है. हालांकि एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये मूल्य के नोट ही बदले जाएंगे, यानि कि एक बार में अधिकतम 10 नोट ही बदले जा सकते हैं.
पैनिक होने की जरूरत नहीं
एक्सपर्ट बताते हैं कि पिछली बार की तरह लोगों को इस बार पैनिक होने की जरूरत नहीं है. इसके दो कारण हैं. पहला यह कि यह नोट लेन देन में प्रयोग होता रहेगा, लेकिन 30 सितंबर तक इस नोट को बैंक के जरीए बदलवा सकते हैं. दूसरा आम लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई ने साफ कहा है कि एक बार में गैर खाताधारक भी किसी भी बैंक शाखा से 20,000 रुपये तक के 2000 के नोटों को बदलवा सकता है.
इसके अलावा आप अपने खाता में 2000 के कितने भी नोट जमा कर सकते हैं. इस फैसले से सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को होगी, जिन्होंने करोड़ों रुपए गलत तरीके से अपने घरों या दूसरे जगहों पर जमा कर रखा है. वैसे लोगों को सारे 2000 के नोट बाहर निकालने होंगे.
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FIRST PUBLISHED : May 20, 2023, 14:22 IST








