
हरदा. हरदा में अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी को कोर्ट ने आजावीन कारावास की सजा सुनाई है. मां को सजा दिलाने में मासूम बेटी की गवाही महत्वपूर्ण रही. बेटी इस हत्याकांड की चश्मदीद थी. उसने अपनी मां की करतूत की गवाही कोर्ट में दी थी. मामला अवैध संबंधों का था.
हरदा में मासूम बेटी की गवाही पर पिता की हत्या की आरोपी मां और उसके प्रेमी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सश्रम सजा सुनाई है. घटना 2018 की है जब डाकघर के एक एजेंट राजेश की हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में विशेष न्यायालय ने आज मृतक की आरोपी पत्नी मनीषा और उसके प्रेमी प्रकाश उर्फ़ पीपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. मनीषा ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिलाया था. हत्या का कारण ये था कि मनीषा अपने प्रेमी के साथ जाना चाहती थी लेकिन मृतक पति राजेश उसे तलाक नहीं दे रहा था. पति से छुटकारा पाने के लिए पत्नी ने उसकी हत्या कर दी.
तलाक नहीं दिया तो हत्या
हरदा के बहुचर्चित पोस्ट ऑफिस एजेंट राजेश राजपूत हत्याकांड में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. विगत 13 अक्टूबर 2018 को हुए राजेश हत्याकांड में आरोपी मृतक की पत्नी और प्रेमी प्रकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. राजेश की हत्या उसकी पत्नी मनीषा और प्रेमी प्रकाश उर्फ़ पीपी ने मिलकर करवाई थी. मनीषा और प्रकाश के बीच अवैध प्रेम संबंध था. इसी बात पर पति-पत्नी दोनों के बीच विवाद होता था. मनीषा अपने पति राजेश पर तलाक के लिए दबाव बना रही थी. जब राजेश नहीं माना तब मनीषा ने अपने प्रेमी प्रकाश उर्फ़ पीपी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची.
पति की हत्या की सुपारी
मनीषा और प्रकाश ने राजेश की हत्या के लिए तीन लोगों क़ो 50 हजार की सुपारी दी. हत्या की वारदात को रात में अंजाम दिया गया. लेकिन हत्या की वारदात के बाद देर रात मृतक राजेश की बेटी जाग गयी और उसने प्रकाश उर्फ़ पीपी को घर में देख लिया था. हत्या के बाद आरोपी मनीषा पुलिस को गुमराह करती रही. लेकिन मोबाइल की कॉल डिटेल ने पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठा दिया.
बेटी की गवाही
जिला लोक अभियोजक अधिकारी ए आर रोहित ने बताया कि राजेश की हत्या के मामले में विशेष न्यायालय ने दोनों आरोपी मनीषा राजपूत और प्रकाश उर्फ़ पीपी को धारा 302 में दोष सिद्ध पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 2-2 हजार का अर्थदंड और धारा 201 में दोषी पाते हुए दोनों आरोपियों को 3 -3 वर्ष सश्रम कारावास और 1 -1 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है. कोर्ट ने मृतक की 10 साल की बेटी मुस्कान के साक्ष्य को आधार मानकर दोनों आरोपियों को दंडित किया है.
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FIRST PUBLISHED : May 19, 2023, 20:27 IST








