
धर्मबीर शर्मा/गुरुग्राम: हरियाणा में अब कॉरपोरेट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी शराब पीने का आनंद भी ले सकेंगे. पार्टी में अब कर्मचारी बीयर, वाइन का पूरे तरीके से लुत्फ ले सकेंगे. प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति को बदल दिया है, जिसके तहत कारपोरेट ऑफिस में कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थ बेचने और पीने की इजाजत दे दी गई है.
बता दें कि राज्य में 12 जून से नई आबकारी नीति लागू होगी, जिसके बाद कॉरपोरेट ऑफिस में बीयर, वाइन ही नहीं बल्कि पार्टी में जमकर जाम छलकाए जाएंगे. कोई भी कर्मचारियों को नहीं रोकेगा, क्योंकि सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है. अब ऑफिस में ही बार बनाया जा सकेगा. हालांकि, बार खोलने को लेकर कुछ नियम-शर्तें लागू होंगी, उसी के अनुसार ही कॉरपोरेट ऑफिस में बार खोला जा सकेगा.
ऑफिस में बार के लिए ये शर्तें माननी होंगी
शर्त के मुताबिक कारपोरेट ऑफिस में कम से कम 5 हजार कर्मचारी होना जरूरी है. साथ ही 1 लाख स्क्वायर फिट का एरिया ऑफिस में होना चाहिए. लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कई शर्तें और भी पूरी करनी होंगी. इसके लिए लाइसेंस L-10 F दिया जाएगा. नई पॉलिसी का सबसे ज्यादा लाभ गुरुग्राम, मानेसर, सोनीपत और फरीदाबाद जैसे शहरों में स्थित कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल कंपनियों को होगा. खासकर उन ऑफिसों को, जिनके पास एक लाख वर्ग फीट जगह है.
बार लाइसेंस की फीस कम
इसके अलावा कॉरपोरेट ऑफिस में कैंटीन एरिया कम से कम दो हजार वर्ग फीट होना चाहिए. कंपनी प्रबंधन को बार के लाइसेंस के लिए 10 लाख रुपये का वार्षिक शुल्क भी देना होगा. वहीं, शराब कारोबारियों को भी राहत देते हुए रेस्टोरेंट, पब और कैफे के लिए बार लाइसेंस की फीस कम कर दी है.
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Tags: Gurugram news, Haryana news, New excise policy, New Liquor Policy
FIRST PUBLISHED : May 15, 2023, 22:00 IST








