‘रेप साबित करने के लिए वीर्य नहीं, पेनिट्रेशन का सबूत ही काफी’ , कोर्ट ने नाइजीरियन से गैंगरेप केस में सुनाई सजा

Share Now:

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें


नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने नाइजीरिया की एक महिला के साथ वर्ष 2014 में हुए गैंगरेप के एक मामले में दो आरोपियों को 20 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा है कि डीएनए विश्लेषण के दौरान महज वीर्य की गैर-मौजूदगी पीड़िता के दावे को नहीं झूठलाती तथा योनि में लिंग का प्रवेश बलात्कार के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त है.

हाईकोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि दोनों आरोपियों में से एक अविवाहित है और दूसरे को अपने बच्चों एवं माता-पिता की देखभाल करनी है और उन दोनों में सुधार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों की 30 साल की जेल की सजा को कम करके 20 साल कर दी.

ड्यूटी के आखिरी दिन सुनाए 65 फैसले
यह फैसला भी जस्टिस मुक्ता गुप्ता की अध्यक्षता वाली विभिन्न पीठों द्वारा सोमवार को दिए गए 65 फैसलों में से एक है. उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के एक दिन पहले ये फैसले सुनाए.

जस्टिस गुप्ता न्यायाधीश के तौर पर 14 साल अपनी सेवा देने के बाद मंगलवार को रिटायर हुईं. उन्हें 23 अक्टूबर, 2009 को दिल्ली हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और 29 मई, 2014 को उन्हें स्थायी नियुक्ति प्रदान की गई.

‘निचली अदालत के फैसले में कोई त्रुटि नहीं’
हाईकोर्ट ने दोषी राज कुमार और दिनेश की उस अपील का निपटारा कर दिया, जिसमें उन्होंने निचली अदालत की ओर से दी गई 30 साल की जेल की सजा को चुनौती दी थी.

जस्टिस गुप्ता और जस्टिस पूनम ए बंबा की पीठ ने कहा, ‘रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट है कि पीड़िता का बयान न केवल पूरी तरह से विश्वसनीय है, बल्कि अन्य तथ्यों एवं परिस्थितियों से भी समर्थित है. इस अदालत को दोषसिद्धि के विवादित फैसले में कोई त्रुटि नजर नहीं आती.’

क्या है पूरा मामला
यह घटना 18-19 जून, 2014 की दरम्यानी रात को हुई थी, जब नाइजीरियाई महिला जनकपुरी के डिस्ट्रिक्ट सेंटर में एक दोस्त की पार्टी से लौट रही थी. जब वह ऑटो की तलाश कर रही थी, तभी एक कार उसके पास रुकी और दोनों आरोपियों ने उसे वाहन में बिठा लिया. वे उसे एक मकान में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया.

अपराध को अंजाम देने के बाद, उन्होंने उसे मेट्रो पिलर के पास फेंक दिया. दोनों ने उसका कीमती सामान से भरा बैग भी छीन लिया. इसके बाद महिला पुलिस थाने गई और उसने शिकायत दर्ज कराई. महिला द्वारा बताए गए घर के विवरण के आधार पर दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया.

Tags: DELHI HIGH COURT, Delhi Rape Case, Gangrape

Source link

Up Head Line
Author: Up Head Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

और पढ़ें