
Bakrid News: मुस्लिमों के महत्वपूर्ण त्योहार ईद-अल-अदहा (बकरीद) से पहले, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने सोमवार को नई अधिसूचना जारी की है. नियमानुसार, सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, पार्कों और पूजा स्थलों के परिसर के अंदर या बाहर जानवरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. अधिसूचना के अनुसार, केवल अधिकृत बूचड़खानों को पशु वध की अनुमति है.
बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने कहा, ‘यदि कोई व्यक्ति या संगठन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उन पर कर्नाटक राज्य पशु बलि अधिनियम 1959 धारा 3 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें छह महीने तक की कैद/जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.’ उन्होंने कहा, ‘भारतीय दंड संहिता की धारा 429 के तहत पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है.’
वहीं, बीबीएमपी के पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. के. पी. रविकुमार ने बताया, ‘यदि कोई व्यक्ति कानून का पालन नहीं किया तो भारतीय दंड संहिता और कर्नाटक पशुबलि अधिनियम 2020 के तहत सजा हो सकती है.’ बीबीएमपी के एक अधिकारी ने नाम न छापने के अनुरोध पर बताया, ‘पहले भी हमने सार्वजनिक सड़कों पर जानवरों के वध पर प्रतिबंध लगाया है. वध के लिए सभी उम्र की गायों, मवेशियों, बछड़ों और बैलों का परिवहन एक दंडनीय अपराध है.’
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बीबीएमपी अधिसूचना में कहा गया है, ‘आम जनता को सूचित किया जाता है कि बकरीद या अन्य धार्मिक अवसरों के दौरान जानवरों की बलि निम्नलिखित स्थानों पर प्रतिबंधित है.
यहां देखें लिस्ट-
- सड़कों और फुटपाथों
- अस्पतालों
- नर्सिंग होम
- स्कूलों
- कॉलेजों
- मंदिरों
- मस्जिदों या अन्य धार्मिक पूजा स्थलों
- पार्कों या अन्य सार्वजनिक स्थानों के परिसर के अंदर या बाहर
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Tags: Bakrid, Bengaluru News, Muslim
FIRST PUBLISHED : June 27, 2023, 17:43 IST






